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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग
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संकल्प
19 मई 2009
श्री श्याम किषोर प्रसाद, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 966/99 तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर के तहत मुआवजा भुगतान में हुई अनियमितता संबंधी आरोपों में दर्ज निगरानी थाना कांड सं0 042/2008 दिनांक 15 जुलाई 2008 में नामजद अभियुक्त बनाये जाने एवं दिनांक 15 जुलाई 08 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 15 जुलाई 2008 से अगले आदेष तक के लिए विभागीय संकल्प सं0 8984 दिनांक 14 अगस्त 2008 द्वारा निलंबित किया गया।
2. श्री प्रसाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष के तहत दिनांक 22 नवम्बर 2008 को जमानत पर कारावास से मुक्त किये जाने के पष्चात् दिनांक 28 नवम्बर 2008 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) एवं (ii) में निहित प्रावधान के तहत योगदान समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0 042/08 में आरोप पत्र सं0 62/08 दिनांक 01 अक्तूबर 2008 को समर्पित कर दिया गया है। जिसमें आरोप के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 जून 2009 समर्पित योगदान (28 नवम्बर 2008) से स्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii)(ग) में निहित प्रावधान के तहत श्री प्रसाद को आदेष निर्गत की तिथि से अगले आदेष तक के लिए पुनः निलंबित किया जाता है।
4. निलंबन की अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
5. श्री प्रसाद को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर पर जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा। vkns'k%&आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री श्याम किषोर प्रसाद, बि0प्र0से0 एवं अन्य को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।