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अध्सिूचना
27 मई 2009
सं0 2/एम.एम.;स्टो.द्ध-10/2007-874/एम.—बिहार खनिज ;अवैध् खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारणद्ध नियमावली, 2003 के नियम 7;1द्ध;ड.द्ध के अन्तर्गत क्रशर के उपयोग में लाये जाने वाले पत्थर के स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति के संख्या राज्य सरकार द्वारा किशनगंज जिले को आवंटित करने का निर्णय लिया है। निर्धरित संख्या निम्न प्रकार होगी—
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 जून 2009| जिला का नाम | पूर्व म े ं अध्सिूचित पत्थर स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या | 20 प्रतिशत आवंटित किये जाने वाले जिला का नाम | 20 प्रतिशत पत्थर के तहत् कॉलम 3 के जिले को आवंटित स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या | वत्र्तमान मे ं 20 प्रतिशत आवंटित किये जाने के उपरांत कॉलम-1 के जिले के लिये अनुमान्य पत्थर स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| नालन्दा | 26 | किशनगंज | 1 | 25 | शेखपुरा जिला मे ं 283 अनुज्ञप्ति की स्वीकृति है जिसमे ं विभागीय अध्सिूचना सं0-1705/एम0 दि0 31जुलाई 2003 द्वारा नालन्दा मे ं 56 अनुज्ञप्ति आवंटित की गई है। वत्र्तमान मे ं नालन्दा जिला मे ं अनुज्ञप्ति की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है । पफलतः इसी आवंटित अनुज्ञप्ति मे ं से अध्सिूचना सं0-775/एम. दि0 19 मार्च 2006 से सात अनुज्ञप्ति एवं अध्सिूचना सं0 330/एम. दि. 12 पफरवरी 2007 से 21 अनुज्ञप्ति सीतामढ़ी जिले को तथा अध्सिूचना संख्या- 1916/एम. दि. 21 अगस्त 2007 के द्वारा दो अनुज्ञप्ति पूर्णियॉं जिले को दी गई है। पुनः एक अनुज्ञप्ति किशनगंज जिले को आवंटित की जा रही है । |
2. इस संबंध् में पूर्व में निर्गत अध्सिूचनाएं इस हद तक संशोध्ति समझा जायेगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 जून 2009 3. इस संबंध् में पूर्व में निर्गत अध्सिूचना संख्या स.ंस.ं-2/एम.एम.;स्टो.द्ध-10/2007;24791एम.द्ध दि.
08 दिसम्बर 2008 को रद्द करते हुये यह प्रतिस्थानी अध्सिूचना निर्गत की जा रही है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।