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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 20202020 (cid:31)ये (cid:31)ये (cid:31)ये (cid:31)येंठंठंठंठ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 222255555555)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 10101010 जून जून जून जून 2009 2009 2009 2009 सं॰ 3/एम-36/2009 का0-2805 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 10 twu 2009
विषय—मुख्य मंत्री के परामर्शी के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण की स्वी—ति । मुख्य मंत्री को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ मुख्य मंत्री के परामर्शी की नियुक्ति का प्रावधान बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 32 (क) में किया गया है, जिनकी सेवा शर्त्तें निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :-
1. वेतन एवं भत्ते।—(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के परामर्षी के पद पर नियुक्त किया जाता है जो पूर्व में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त न हो तो उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य शर्तें वैसी होंगी जैसी राज्य सरकार उनके लिए निर्धारित करे ।
(2) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के परामर्शी के रुप में नियुक्ति होने पर उन्हें सेवानिवृत्ति के समय देय वेतन में से पेंशन की राशि घटा कर वेतन निर्धारित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उन्हें विहित दर पर सभी अनुमान्य भत्ते तथा सुविधाएं देय होंगी।
2. पंक्ति और स्तर।—मुख्यमंत्री के परामर्शी की श्रेणी और प्रतिष्ठा उनकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के अनुरूप अनुमान्य होगी ।
3. छुट्टी।—मुख्यमंत्री के परामर्शी निम्नलिखित रूप से छुट्टी के हकदार होंगे :-
(क) राज्य सरकार में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश । (ख) बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्त्तित छुट्टी । (ग) बिहार सेवा संहिता के अधीन यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी ।
4. सरकारी आवास अथवा मकान भाड़ा भत्ता।—मुख्यमंत्री के परामर्शी, सरकार के नियमों के अंतर्गत सरकारी आवास या उसके बदले विहित दर पर मकान भाड़ा भत्ते के हकदार होेंगे । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 जून 2009 6. अन्यान्य।—इस संकल्प में मुख्यमंत्री के परामर्शी की जिन सेवा-शर्त्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगी जो समय-समय पर उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के निमित्त लागू होगी । परन्तु आवष्यकतानुसार राज्य सरकार इस संबंध में अलग से प्रावधान कर सकेगी । आदेष—अतः यह आदेष है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।