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अधिसूचना
27 मई 2009
सं0 निग/सारा-5-ग्रा0-2066/2003-5407(s)--श्री राधा कृष्ण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल, गुमला सम्प्रति सेवा निवृत्त ,जय प्रकाश नगर, कतीरा मिशन स्कूल के निकट, आरा ( भोजपुर ) जिन्हें ग्रा0अ0 सं0 कार्य प्रमंडल, गुमला के पदस्थापनकाल में बरती गयी अनियमितता के मामले में ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 11397 (एस) दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा निलंबित किया गया था । संकल्प संख्या 3222 ( एस ) अनु0 दिनांक 26 मई 2000 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त के संचालन में विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी तथा संकल्प संख्या 2411 ( एस ) अनु0 दिनांक 16 अप्रील, 2001 द्वारा अनुपूरक आरोप गठित कर उक्त संकल्प में निहित किया गया था। श्री सिंह के दिनांक 31 मई 2000 को निलम्बन में ही सेवा निवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 6872 ( एस ) दिनांक 12 अक्तूबर 2000 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) में सम्परिवत्र्तित किया गया था । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 551 दिनांक 11 सितम्बर 07 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन जिसमें इनके विरूद्ध गठित आरोपों में से आरोप संख्या 3 एवं 7 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या 5,8,10 तथा 13 को अांशिक रूप से प्रमाणित माने जाने का मंतव्य /प्रतिवेदन समर्पित किया गया था । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा प्रमाणित/अांशिक रूप से प्रमाणित पाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 जून 2009 नाला पुल के निर्माण, घटिया निर्माण सामग्री के कारण पहले बर्षात में ही ध्वस्त हो गया फलतः इसके निर्वहन में इनके द्वारा इमानदारी तथा विश्वसनीयता नहीं बरती गयी , इसी प्रकार आरोप संख्या-7 में पी0 डब्लू0 डी0 पथ से नवोदय विद्यालय पथ भाग -।/।।/तथा ।।। के प्राक्कलन के आधार पर आवश्यकता से अधिक मूरम लेकर रु0 35452 की राशि का गबन करने का आरोप को प्रमाणित मानते हुए सरकार से प्राप्त आदेश तथा बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3558 दिनांक 22 दिसम्बर 2008 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध निम्न निर्णय लिए जाते हैं :-
(1) इनके पेंशन से 20 ( बीस ) प्रतिशत की कटौती की जाय ।
(2) निलम्बन अवधि 31 दिसम्बर 1999 से 31 मई 2000 में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किया जाय परन्तु उक्त अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ कत्र्तव्य अवधि मानी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,