िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22226666 ये ये ये येंठंठंठंठ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 273273273273)))) पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 11116666 जूनजूनजूनजून 2009200920092009 नगर विकास एवं आवास विभाग ------- अधिसूचना 12 जून 2009 सं0 4 (न) गठ-7/2008-2174217421742174/न0वि0एवं.आ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह-पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।
प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।
प्रारूप आदेश
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उप-धारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है—
1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0—
(क) ग्राम का नाम थाना सं0 1. मोहनिया 131 2. डंड़वा 535 3. कन्हिया 536 4. अवांरी 537 5. रसूलपुर करम्हरी 1342 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2009 (ख) चौहद्दी— उत्तर भरखर ग्राम दक्षिण रतवार ग्राम (भभुआ प्रखंड अन्तर्गत)
पूरब बरेज एवं बेलीडी ग्राम पश्चिम दनियालपुर कुरई ग्राम इस क्षेत्र को नगर पंचायत, मोहनियाँ कहा जायेगा।
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डी0 के0 शुक्ला, विशेष सचिव।
------- 12 जून 2009 सं0 2175/2008 अधिसूचना संख्या 2174, दिनांक 12 जून 2009 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डी0 के0 शुक्ला, विशेष सचिव।
------- The 12th June 2009 No. 4 (N) Gath-7/2008-2175 -UD&HD—In exercise of powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the publication of this notification.
Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.
DRAFT ORDER
In Excecise of powers conferred by sub section (1) (c) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Mohaniya villages in the District of Kaimur whose boundary are noted below— 1. (a) Name of villages and Thana Nos.—
Name of Village Thana No.
1. Mohaniya 131 2. Danrwa 535 3. Kanhiya 536 4. Amwari 537 5. Rasulpur Karmhari 1343 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2009 (b) Boundary— North- Village Bharkhar South- Village Ratwar (under Bhabhu Block) East- Barej and Belidi Village West- Daniyalpur Kurai Village
This area will be called Nagar Panchayat, Mohaniya.
2. This notification shall come to force at once.
By order of the Governor of Bihar, D.K. SHUKLA, Special Secretary.
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,