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श्रम संसाधन विभाग --------
संकल्प
4 मार्च 2009
विषय—संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, नई दिल्ली के कार्य-कलापों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में।
बिहार राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ प्रशासनतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य से बाहर दिल्ली और उसके आस-पास गए मजदूरों के हितों के प्रयोजनार्थ श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में संयुक्त श्रमायुक्त के पद एवं कार्यालय का सृजन विभागीय राज्यादेश संख्या 22 दिनांक 09 जनवरी 2007 द्वारा किया गया है। विभागीय पत्रांक 4341 दिनांक 01 सितम्बर 2008 द्वारा उक्त पद एवं कार्यालय का स्थायीकरण किया गया है ।
राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का नाम बदलकर अब श्रम संसाधन विभाग हो गया एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया । तद्नुसार उक्त निदेशालय को आवंटित 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 जून 2009 (1) संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, नई दिल्ली के नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार, पटना होंगे । परन्तु उनके दैनन्दिनी कार्यों का नियंत्रण स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली में निहित होगा।
(2) उक्त कार्यालय के बजट के नियंत्रण पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार, पटना होंगे। (3) संयुक्त श्रमायुक्त को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति स्थानिक आयुक्त, बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली द्वारा दी जायेगी, परन्तु उसकी एक प्रति श्रमायुक्त, बिहार को दी जायेगी। (4) उनके उपार्जित अवकाश की स्वीकृति श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा की जायेगी ।
(5) जब कभी नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होगी जिसमे मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार/श्रमायुक्त, बिहार बैठक में भाग लेंगे तो वैसी स्थिति में बिना श्रमायुक्त की अनुमति के उन्हें कोई आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
(6) वे अपने द्वारा किए गए चालू माह के कार्याें का मासिक प्रतिवेदन एवं व्यय प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अगले माह के 10वीं तारीख तक श्रमायुक्त, बिहार को सुपुर्द करेंगे।
(7) वे अगले माह का पर्यटन कार्यक्रम चालू माह के अंतिम सप्ताह में श्रमायुक्त, बिहार को सुपुर्द करेंगे। यात्रा दैनन्दिनी का अनुमोदन स्थानिक आयुक्त करेंगे।उनके यात्रा विपत्र पर स्थानिक आयुक्त प्रतिहस्ताक्षर करेंगे ।
(8) चारित्रिक अभियुक्ति के अभिलेखन के लिए उनके प्रतिवेदक पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार पटना होंगे तथा समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी क्रमशः प्रधान सचिव एवं मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे ।
उपरोक्त आदेश संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, नई दिल्ली के पद सृजन की तिथि से लागू माना जाएगा । आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप-विकास आयुक्त को उपलब्ध करायी जाय।
(सं0 1/सा0स्था0पद सृजन-13001/2006 श्र0सं0-542)