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सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0 - 40/2007-501—जिला अनुकम्पा समिति, बिहारशरीफ के ज्ञापांक 1045, दिनांक 17 जून, 2008 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 यदु साव, आदेशपाल, लघु सिचाई प्रमंडल, नालंदा के आश्रित पुत्र श्री विकास कुमार को लघु सिचाई प्रमंडल, नालन्दा के अन्तर्गत रिक्त लेख लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वर्ग-3 श्रेणी पद पर वेतनमान रु0 3050-4950 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भाों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
2. श्री विकास कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व0 यदू साव के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा स्वयं करेंगें तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेगें।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा द्वारा करा लिया जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 17 जून 2009 6. विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना , 2005 के प्रावधान लागू होगें। 7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुकित रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री कुमार को यात्रा भाा देय नहीं होगा।
आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग।