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17 जून 2009
सं0 4140/सी0—गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1611, दिनांक 25 मार्च 2009 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं0 65/1980) की धारा-3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दंडाधिकारी दिनांक 01 जुलाई 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप सचिव।
------- 17 जून 2009 सं0 4140/सी0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप सचिव।
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The 17th June 2009
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 18 जून 2009 the powers conferred by sub-section (2) of the said section within the local limits of his jurisdiction for a further periods of three months from 1st July 2009 to 30th September 2009.By order of the Governor of Bihar (Sd.) Illigible, Deputy Secretary to Government.
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,