Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 July 2009

Published 02 July 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-07-02.307
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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18 मई 2009

विषय—राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से 16 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।वित्त विभाग के संकल्प संख्या-362, दिनांक 17 जनवरी 2009 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 1 जुलाई 2008 के प्रभाव से 16 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका भुगतान माह जनवरी, 2009 से औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है । (2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(।)/2009 संस्था-II (ख) दिनांक 13 मार्च 2009 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । (3) तद्‌नुसार राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में अतिरिक्त 6 (छः) प्रतिशत अर्थात 16 (सोलह) प्रतिशत से बढ़ाकर 22 (बाईस) प्रतिशत महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं गे्रड-पे के योग के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नह किया जायगा। महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा । उपर्युक्त महँगाई भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जायगा । (4) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप में कर दिया जाएगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 2 जुलाई 2009 (5) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/विधान परिषद्‌ के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा । आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूनीश चावला, सचिव (व्यय) ।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 307-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 July 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-07-02.307/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-07-02.307.