Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 July 2009

Published 15 July 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-07-15.327
Languages
English, Hindi
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कृषि विभाग

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संकल्प

10 जुलाई 2009

विषय--बिहार कृषि अधीनस्थ कोटि-1 (शष्य) में कार्यरत कृषि निरीक्षक तथा समकक्ष पदों को वेतनमान्‌ रू0 850-1360 से वेतनमान्‌ रु0 1000-1820 में उत्क्रमण के फलस्वरूप बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) के वर्ग-2 संवर्ग में संविलियन के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या 680, दिनांक 28 फरवरी 2007 एवं विभागीय संकल्प संख्या 4707, दिनांक 04 जुलाई 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नवत्‌ निर्णय लिये गये थे :-

"राज्य सरकार ने भली-भाँति एवं सम्यक विचारोपरांत विा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा की विभागीय राज्यादेश संख्या 10088, दिनांक 18 सितम्बर 1987 द्वारा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) में कार्यरत कृषि निरीक्षक तथा समकक्ष 1423 पदों को वेतनमान्‌ रू0 850-1360 से वेतनमान्‌ रू0 1000-1820 में उत्क्रमण के फलस्वरूप अधिसूचना संख्या 973 दिनांक 28 जनवरी 1988 द्वारा इन पदों को बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) के वर्ग-2 में संविलियन किया जाना सही नहीं था, को स्वीकृत कर लिया गया है। तदुनुसार इन पदों के बिहार कृषि सेवा वर्ग-2 में संविलियन को दिनांक 28 जनवरी 1988 केप्रभाव से ही विलोपित माना जाय।" 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 15 जुलाई 2009 2. सिविल अपील संख्या-4602/92 में दिनांक 12 मई 1993 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 12489, दिनांक 11 नवम्बर 1993 के क्रम में अधिसूचना संख्या 12533, दिनांक 12 नवम्बर 1993 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से अधिसूचना संख्या 8311, दिनांक 12 जुलाई 1993 को निरस्त किया जा चुका है, अर्थात बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के उपर्युक्त 1423 पद बिहार कृषि सेवा अधिनियम, 1982 की अनुसूची-1 में शामिल नहीं है।

उपर्युक्त निर्णय का कार्यान्वयन एवं राज्य पत्र में प्रकाशन एल0 पी0 ए0-166/97 में अंतिम निर्णय होने तक रोक रखा गया था। एल0 पी0 ए0-166/97 बिहार कृषि स्नातक सेवा संघ एवं अन्य बनाम्‌ बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश वादों को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2008 को पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय में गुणानुगुण के अभाव में निरस्त कर दिया गया है।

संकल्प संख्या 680, दिनांक 28 फरवरी 2007 द्वारा लिये गए निर्णय को कृषि विभाग के संकल्प संख्या 4707, दिनांक 4 जुलाई 2008 (बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित) यानि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) में कार्यरत कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष 1423 पदों को वेतनमान रु0 850-1360 से वेतनमान रु0 1000-1820 में उत्क्रमण के फलस्वरूप इन पदों को बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) के वर्ग-2 में संविलियन को संविलियन की तिथि अर्थात 28 जनवरी 1988 के प्रभाव से ही विलोपित समझा जाय।

आदेश--आदेशित कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 327-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 July 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-07-15.327/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-07-15.327.