(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 24242424 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 331331331331)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, 11115555 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2009200920092009 जल संसाधन विभाग
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शुद्धि-पत्र
30 जून 2009 सं0 8/पी3-06/2009-2301&जल संसाधन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2018, दि0 18 जून 2009 में निम्नांकित संशोधन किया जाता हैः-
1. अधिसूचना के क्रमांक 188 के सामने स्तम्भ-4 में अंकित गुण नियंत्रण प्रमंडल, डिहरी के स्थान पर सोन नहर आधु0 अ0 प्र0-2, सासाराम पढ़ा जाय।
2. अधिसूचना के क्रमांक 48 के सामने स्तम्भ-6 में अंकित सोन नहर आधु0 अ0 प्र0-2, सासाराम (मो0 आरफ़ीन के स्थान पर) के स्थान पर सोन नहर आधु0 अ0 प्र0-2, सासाराम (श्री राहुल कुमार मिश्र के स्थान पर) पढ़ा जाय।
3. अधिसूचना के क्रमांक 179 के सामने स्तम्भ-4 में अंकित सोन नहर आधु0 अ0 प्र0-2, सासाराम के स्थान पर आयोजन एवं मो0 प्रमंडल, डिहरी पढ़ा जाय।
4. अधिसूचना के क्रमांक 39 के सामने स्तम्भ-2 में अंकित श्री मनोज कुमार गुप्ता के स्थान पर श्री कुमार मनोज गुप्ता पढ़ा जाय।
5. अधिसूचना के क्रमांक 67 के सामने स्तम्भ-2 में अंकित गृह ज़िला एवं आई0डी0 सं0 में अंकित प0 चम्पारण/3415 के स्थान पर बक्सर/3425 पढ़ा जाय।
6. अधिसूचना के क्रमांक 103 के सामने स्तम्भ-6 में अंकित बाढ़ नियंत्रण अ0प्र0-1, मोहदीपुर के स्थान पर बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, मोहीउद्दीन नगर पढ़ा जाय। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 15 जुलाई 2009 8. अधिसूचना के क्रमांक 251 के सामने स्तम्भ-4 में अंकित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, रोहतास के स्थान पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, पटना पढ़ा जाय। 9. अधिसूचना के क्रमांक 195 के सामने स्तम्भ-7 में विभागीय संकल्प संख्या 1286 दिनांक 04 जून 2009 द्वारा निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा पढ़ा जाय।
10. अधिसूचना के क्रमांक 54 के सामने स्तम्भ-2 में अंकित श्री मंज़र नईम (प्रा0 पदा0) के स्थान पर श्री मंज़र नईम पढ़ा जाय।
उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
शेष यथावत् रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, सरकार के संयुक्त सचिव।