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अधिसूचना
15 जुलाई 2009 सं0 सी0एल0ए0-7-08-2721-जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम 10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के समिति का पुनर्गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है—
(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष
(ख) जिला दण्डाधिकारी उपाध्यक्ष (ग) आरक्षी अधीक्षक सदस्य
(घ) जिला सरकारी वकील सदस्य (ड़) जिला लोक अभियोजक सदस्य
(च) जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सदस्य
(छ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक सामाजिक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जुलाई 2009 (झ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श सचिव से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो
की नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी। 2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों की होगी। 3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
(प0सं0-सी0एल0ए0-7/2008/2721/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jktsUnz dqekj feJ]
सरकार के सचिव।