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श्री नर्वदेश्वर प्रसाद, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 674/04 की नियुक्ति मनोनयन के आधार पर दिनांक 22 सितम्बर 1989 को बिहार प्रशासनिक सेवा में हुई। श्री प्रसाद की नियुक्ति के पश्चात् वे अपनी सेवाकाल में क्षेत्रीय पदस्थापन में बहुत कम अवधि एवं अधिक अवधि मुख्यालय में ही बितायी। श्री प्रसाद को जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया गया, तो उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर प्रभार ग्रहण नहीं किया जबकि उस समय पंचायत चुनाव, 2006 का कार्य चल रहा था।
2. श्री प्रसाद द्वारा हृदय रोग से पीड़ित सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः मुख्यालय में ही पदस्थापन करने का अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् उनका पदस्थापन अधिसूचना सं0 7326, दिनांक 10 जुलाई 2006 द्वारा नगर विकास विभाग में किया गया। श्री प्रसाद के स्थान पर अनुभवी पदाधिकारी की सेवा की मांग प्रधान सचिव नगर विकास विभाग के पत्रांक 11702, दिनांक 15 अक्तूबर 2007 द्वारा की गयी। इस प्रकार श्री प्रसाद की सेवा तीन माह में ही नगर विकास विभाग से वापस हो गया।
3. श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या 12629, दिनांक 26 अक्तूबर 2007 द्वारा अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया। सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने श्री प्रसाद के कार्यों को असंतोषजनक पाये जाने के कारण उनके स्थान पर सुयोग्य पदाधिकारी की सेवा की मांग पत्रांक 217, दिनांक 18 जुलाई 2008 द्वारा की ।
4. तत्पश्चात् उनकी सेवा कल्याण विभाग को पदस्थापन हेतु सौंपी गयी। उनके द्वारा पटना में ही पदस्थापन की मांग की गयी किन्तु पद की अनुपलब्धता के कारण पुनः उनकी सेवा वापस कर दी गयी।
5. उल्लेखनीय है कि श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित है जो विचाराधीन है जिसपर अलग से निर्णय लिया जाएगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 24 जुलाई 2009 7. श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 11573, दिनांक 29 अक्तूबर 2008 द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गयी कि क्यों नहीं उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (क) के अंतर्गत सेवा निवृत्त करा दिया जाए। श्री प्रसाद द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के कारण पृच्छा को पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार उसे अस्वीकृत किया गया।
8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद की सेवा 29 वर्षों की होने के कारण मामले की पूर्णसमीक्षोपरान्त सरकार के आदेषानुसार श्री प्रसाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 74(क) में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है। आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री नर्वदेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0 एवं संबंधितों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।