िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 7 7 7 7 ौावणौावणौावणौावण, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22228888 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 29292929 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
---
भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 5-8 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटA के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद। 9-9 पूरक
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11-12
पूरक-क2 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)2 वैय(cid:18)2 वैय(cid:18)2 वैय(cid:18)2क सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
fof/k foHkkx
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अधिसूचनाएं
8 जुलाई 2009
एस0ओ0 153, दिनांक 29 जुलाई 2009 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-716, दिनांक 21 फरवरी 2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो0 मोईनुल हक, चकिया अनुमंडल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 फरवरी 2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 मोईनुल हक | चकिया अनुमंडल न्यायालय | 21.02.02 | बी0एल0 | चकिया अनुमंडल न्यायालय |
(सं0-ए0/नोट-3/95-2564जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
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8 जुलाई 2009
एस0ओ0 154, एस0ओ0 153, दिनांक 29 जुलाई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0-ए0/नोट-3/95-2564जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009
The 8th July 2009
S.O. 153, dated 29th July 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Moinul Haque and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.716, dated 21st February 2002 to practice as notary again for the next five years from 21st February 2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Md. Moinul Haque | Chakia Sub- Divisional Court | 21.02.02 | B.L. | Chakia Sub- Division |
(No.-A/Not-3/95-2564J.) By order of the Governor of Bihar, RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government.
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गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
16 जून, 2009
सं॰-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-948—श्री मोहन राम, प्रभारी सहायक ईखायुक्त, उार बिहार, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त, महाप्रबंधक, बिहार राज्य चीनी निगम लि॰, इकाई-न्यू सिवान के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय कुमार, अवर सचिव।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट, 19Ñ571+45-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009 5 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश,,,, अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।
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गृह (विषेष) विभाग
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अधिसूचनाएं
21 जुलाई 2009
सं॰ के/कारा/रा0प0-33/2008-5343—विभाग के अन्तर्गत कार्यरत/पदस्थापन की प्रतीक्षारत बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित काराधीक्षकों को वर्त्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ - 4 में अंकित कारा में अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
| Øekad | dkjk/kh{kd dk uke | oÙkZeku inLFkkiu | uo inLFkkiu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री प्रेम कुमार | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | मंडल कारा, शेखपुरा |
| 2 | श्री दिलीप कुमार सिंह | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | मंडल कारा, जहानाबाद |
| 3 | श्री ललन कुमार सिन्हा | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | मंडल कारा, बिहार शरीफ |
| 4 | श्री देवेन्द्र प्रसाद | मंडल कारा, सहरसा | मंडल कारा, आरा |
| 5 | श्री घनष्याम राम | मंडल कारा, आरा | मंडल कारा, सहरसा |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, उप सचिव।
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21 जुलाई 2009
सं0 के/कारा-विविध-40/2009-5344—बिहार सरकार ने शहीद जुब्बा सहनी की स्मृति में वत्र्तमान केन्द्रीय कारा भागलपुर का नामकरण उनके नाम पर करने का निर्णय लिया है। अतः प्रीजन्स एक्ट, 1894 (एक्ट-9 आफ 1894) की धारा-59 की उपधारा (8) के तहत राज्य सरकार घोषित करती है कि अधिसूचना की तिथि से केन्द्रीय कारा, भागलपुर को शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर के नाम से जाना जायेगा। शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, उप सचिव।
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The 21st July 2009
No. K/kara/vividh-40/2009-5344—It has been decided by the Government of Bihar that the present Central Jail, Bhagalpur shall be renamed in the memory of martyr Jubba Sahni. Hence, under the provisions of Prisons Act, 1894 (Act IX of 1894) section-59, Sub-section (8), the State Government declares that from the date of this notification the Central Jail, Bhagalpur shall be known as "SHAHEED JUBBA SAHNI CENTRAL JAIL, BHAGALPUR.
By the order of the Governor of Bihar, MD. SAOOD, Deputy Secretary .
6 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009सं॰ वि0(27)पे0को0-54/2009/610/वि0(2) वित्त विभाग ——— संकल्प 20 जुलाई 2009 विषयः- बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक क्षेत्र का उप चुनाव 2009 में प्रतिनियुक्त कर्मियों की ंिहंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।
लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-2796, दिनांक 1 अप्रील 2009 में निहित प्रावधान बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक क्षेत्र का उप चुनाव 2009 के लिए भी यथारूप लागू रहेगा । आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अब्दुर रहमान, संयुक्त सचिव ।
——— निगरानी विभाग सूचना भवन, पटना ——— अधिसूचना 16 जुलाई 2009
सं0 नि0वि0स्था0-123/08 (अंश)-3418—निगरानी विभाग के अधीन एक विशेष निगरानी इकाई का कार्यालय कार्यरत है। इस इकाई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवा निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों की सेवा संविदा के आधार पर नियत समय के लिए ली जाती है जिसके लिए उन्हें मानदेय अनुमान्य है। 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3530, दिनांक 11 सितम्बर 2006 को निरस्त करते हुए निगरानी विभाग के अधीन कार्यरत विशेष निगरानी इकाई में पुलिस पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैः- 1. प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना - सदस्य 3. निगरानी विभाग के अधीन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित अपर महानिदेशक - सदस्य 4. पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के आरक्षित कोटि के पदाधिकारी जिन्हें पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के द्वारा मनोनीत किया जायेगा - सदस्य
बिहार-राज्यपाल के आदेश से आर0 के0 जैन, संयुक्त सचिव।
——— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ——— अधिसूचना 20 मई 2009 सं0 प्र01/सू.अ.-01/09-1656-खाद्य—सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के तहत श्री राधा बिहारी ओझा, संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को मुख्यालय स्तर पर अपीलीय पदाधिकारी अभिहित किया जाता है ।
2. पूर्व की अधिसूचना सं0 240, दिनांक 18 जनवरी 2007 संशोधित समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, त्रिपुरारि शरण, सचिव ।7 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009
मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।
———
कार्यालय-आदेश
9 जुलाई 2009
सं स्था-3, बी-48/ 2008-968—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व कैलाश प्रसाद सिंह भूतपूर्व कोरक्षक नलकुप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के आश्रित पुत्रा-श्री मुकेश कुमार को नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
2. श्री मुकेश कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व कैलाश प्रसाद सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री मुकेश कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री मुकेश कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।8 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009 9- इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10- योगदान करने हेतु श्री मुकेश कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
11- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।
विश्वनाथ चौध्री,
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 19-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
9 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद।Pद।Pद।Pद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
घोषणा पत्र
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मैं आलोक, पिता श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी-23, आदर्श कॉलोनी, श्री कृष्णा नगर, थाना-बुद्धा कॉलोनी, पटना 800001, घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम शपथ-पत्र संख्या-253, दिनांक 16 जून 2009 के द्वारा अपना नाम बदलकर आलोक वर्मा कर दिया हूँ, जिसकी सूचना 'हिन्दुस्तान टाइम्स' एवं 'हिन्दुस्तान' दैनिक समाचार पत्र दिनांक 19 जून 2008 में प्रकाशित हो चुका है।
आलोक,
आदर्श कॉलोनी,
श्री कृष्णा नगर, पटना। ———
प्रकाषनार्थ सूचना
मैं प्रमोद कुमार रजक, पिता का नाम-स्व॰ सुरेन्द्र रजक, ग्राम-मुकुन्दपुर, पो॰-सरसई भाया- डुयरी, जिला-वैषाली के स्थायी निवासी हूँ वर्त्तमान में मैं भारतीय स्टेट बैंक शेखपुरा, राजा बाजार शाखा (पटना) में कार्यरत हूँ मैं अपना नाम प्रमोद कुमार रजक के स्थान पर सिर्फ प्रमोद कुमार रख रहा हूँ। अतएव आज से मैं प्रमोद कुमार के नाम से ही जाना जाऊगाँ।
प्रमोद कुमार रजक, D/304-चारमीनार अपार्टमेंट, राजेन्द्र नगर, पटना।
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प्रकाशनार्थ सूचना
मैं धर्मेंंद्र कुमार ब्रह्मचारी, पिता श्री रामचन्द्र प्रसाद, ग्राम-सिकरिया, पो0-रूखाई, थाना-चण्डी, ज़िला-नालन्दा सम्प्रति सहायक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा, (ज़िला-पटना) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अब धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा के नाम से ही जाना जाऊँगा।
धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 19-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
10 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009 11 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकाूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकाूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकाूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतिशतिशतिशत
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मानव संसाधन विकास विभाग
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अधिसूचना
13 जुलाई 2009
सं॰ 3/आ2-36/09 मा0-572—जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1669/गो0 दिनांक 18 जून 2009 के अनुसार श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, सासाराम (उत्तरी) विक्रमगंज-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा श्री धनेश्वर प्रसाद, लिपिक के साथ मिली भगत कर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0 16563 से 4,99,600/- रूपया एवं खाता संख्या 16564 से 6,49,400/- रूपये, पंजाब नेशनल बैंक, सासाराम खाता संख्या 0846000105038296 से 14,99,200/- रूपया, इलाहाबाद बैंक, सासाराम खाता संख्या 111170 से 6,49,400/- रूपये एवं खाता संख्या 111223 से 7,99,800/- रूपये कुल 40,97,700/- रूपया (चालीस लाख संतानवे हजार चार सौ) सरकारी राशि की फर्जी निकासी की गयी एवं इस हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी है। 2. इसके पूर्व जिला पदाधिकारी, सासाराम के अंतरिम प्रतिवेदन पत्रांक 362, दिनांक 7 मई 2009 के आधार पर श्री श्रीवास्तव से विभागीय पत्रांक 495, दिनांक 25 जून 2009 द्वारा स्पष्टीकरण 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश के बावजूद अभी तक उनसे स्पष्टीकरण भी अप्राप्त है । 3. अतः उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, सासाराम (उत्तरी) विक्रमगंज-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के प्रथम द्रष्टव्या दोषी पाये जाने के कारण सरकार ने श्री श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन करने का निर्णय लिया है । 4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत आरोप प्रपत्र 'क' एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। 5. उक्त नियमावली के नियम 10 के तहत श्री श्रीवास्तव को निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । 6. निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, vfuy dqekj oekZ] निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 29 जुलाई 2009
गृह (विषेष) विभाग
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अधिसूचनाएं
20 जुलाई 2009
सं॰ के/कारा/विविध-3/2008-5314—श्री ललन कुमार सिन्हा, काराधीक्षक जिन्हेंं विभागीय अधिसूचना संख्या- 9839 दिनांक 25 सितम्बर 2008 द्वारा निलंबित किया गया था को इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
2. श्री सिन्हा के पदस्थापन हेतु अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा। 3. श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना-9962, दिनांक 30 सितम्बर 2008 द्वारा प्रारम्भ विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् संचालित रहेगी तथा उसके फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध मेें अलग से निर्णय लिया जायेगा। 4. यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, उप सचिव।
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20 जुलाई 2009
सं॰ के/कारा/रा0प0-62/2007/5315—सी0डब्ल्यू0 जे0सी0 संख्या-17803/2008 प्रेम कुमार बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 4 मार्च 2009 को पारित आदेष के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 1353, दिनांक 6 फरवरी 2008 को न्यायादेष की तिथि से विलोपित करते हुए श्री प्रेम कुमार काराधीक्षक को निलंबन से मुक्त किया जाता है।
2. श्री कुमार के पदस्थापन हेतु अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा। 3. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 11454, दिनांक 2 दिसम्बर 2008 द्वारा प्रारम्भ विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् संचालित रहेगी तथा उसके फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, उप सचिव।
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21 जुलाई 2009
सं॰ के/कारा/रा0प0-14/2008/5330—श्री दिलीप कुमार सिंह, काराधीक्षक जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 11480, दिनांक 2 दिसम्बर 2008 द्वारा निलंबित किया गया था को इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
2. श्री सिंह के पदस्थापन हेतु अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा। 3. श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना 11481, दिनांक 2 दिसम्बर 2008 द्वारा प्रारम्भ विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् संचालित रहेगी तथा उसके फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा। 4. यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 सउद, उप सचिव।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,