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अधिसूचना
3 जुलाई 2009
सं0 स0क0निग0-30-67/2009-1985—प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, गौनाह, प0 चम्पारण द्वारा श्रीमती कुसुम कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाह, प0 चम्पारण एवं उनके कार्यालय के प्रधान सहायक-सह-लिपिक श्री राम वरन राम एवं श्री शशिभूषण तिवारी, अनुसेवक, बाल विकास परियोजना, गौनाहा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत धारा-7/13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (D) के अधीन गौनाहा थाना में प्राथमिकी संख्या 23/2009, दिनांक 25 जून 2009 दायर कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्रों से अवैध रूप से वसूली गई राशि रु0 43,750 (तेतालिस हजार सात सौ पचास रूपये) बाल विकास परियोजना कार्यालय, गौनाह की आलमारी से बरामद की गई है।
श्रीमती कुसुम कुमारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मामला दायर होने तथा छापामारी के क्रम में राशि जब्त होने से उनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टया भ्रष्टाचार में संलिप्तता का मामला बनता है।
अतः श्रीमती कुसुम कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाह, प0 चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जात है।
(2) श्रीमती कुसुम कुमारी का निलंबन अवधि का मुख्यालय निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 29 जुलाई 2009 (3) निलंबन अवधि में श्रीमती कुसुम कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 में निहित प्रावधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (4) श्रीमती कुसुम कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मृत्युंजय गुप्ता,
सरकार के उप-सचिव।