Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 July 2009

Published 29 July 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-07-29.393
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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अधिसूचना

3 जुलाई 2009

सं0 स0क0निग0-30-77/2008-1984—जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया) ने अपने पत्रांक-131, दिनांक 04 मार्च 2009 द्वारा श्रीमती पम्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज (प0 चम्पारण) के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा था। श्रीमती पम्मी रानी के विरूद्ध मुख्य आरोप कर्त्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करना, रोकड़पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करना, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करना है। उक्त आरोप के संबंध में विभागीय पत्र संख्या 895 दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा श्रीमती पम्मी रानी से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। इसी बीच जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया) से पत्रांक 170 दिनांक 21 मार्च 2009 द्वारा इनकी अनुपस्थिति के संबंध में विभाग में पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ। फलतः विभागीय पत्र संख्या 1225 दिनांक 28 अप्रील 2009 द्वारा श्रीमती पम्मी रानी को स्मारित करते हुए जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पत्रांक 170 दिनांक 21 मार्च 2009 के संदर्भ में भी एक सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में विभागीय पत्र संख्या 1406 दिनांक 14 मई 2009 तथा पत्र संख्या 1804 दिनांक 22 जून 2009 द्वारा उन्हें पुनः स्मारित किया गया। किन्तु उनका स्पष्टीकरण विभाग में अप्राप्त है। समाज कल्याण निदेशालय के उप-निदेशक, श्री रविनन्दन सहाय द्वारा दिनांक 27 जून 2009 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, नरकटियागंजके निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रीमती पम्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज को कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 29 जुलाई 2009 अतः श्रीमती पम्मी रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज के विरूद्ध उपर्युक्त उल्लिखित आरोपों तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करते हुए उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं समर्पित करने को दृष्टिगत कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्रीमती पम्मी रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। (2) श्रीमती पम्मी रानी का निलंबन अवधि का मुख्यालय निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

(3) निलंबन अवधि में श्रीमती पम्मी रानी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(4) श्रीमती पम्मी रानी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 393-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 July 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-07-29.393/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-07-29.393.