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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 August 2009

Published 03 August 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-08-03.400
Languages
English, Hindi
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियिम के अधीन अपराध के लिए दोषी पाये जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0 26/28 दिनांक 13 मई 2008 धारा-420/467/471/477(ए)/201/120(बी) भा0 द0 वि0 एवं धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1) (डी) भ0 नि0 अधि0 1998 का प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण श्रीमती रीना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(2) श्रीमती रीना कुमारी का निलंबन अवधि का मुख्यालय समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना निर्धारितकिया जाता है। 2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 3 अगःत 2009 (3) निलंबन अवधि में श्रीमती रीना कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (4) श्रीमती रीना कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप-सचिव।

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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 400-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 August 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-08-03.400/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-08-03.400.