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| क्र0 | पुरूष सदस्य | जिला उपभोक्ता फोरम का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री कलीमुद्दीन अन्सारी | अररिया | |
| 2 | श्री बिमल कुमार सिन्हा | नालन्दा, बिहारशरीफ | |
| 3 | श्री आशुतोष ठाकुर | मधुबनी | |
| 4 | श्री विनय कुमार | लखीसराय | |
| 5 | श्री सत्यनारायण यादव | सुपौल | |
| क्र0 | महिला सदस्य | जिला उपभोक्ता फोरम का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती स्मिता | अररिया | |
| 2 | श्रीमती गीता कुमारी | गया | |
| 3 | श्रीमती उषा प्रसाद | नालन्दा, बिहारशरीफ | |
| 4 | श्रीमती रेणु नायक | पटना | |
| 5 | डा0 भारती | मधुबनी | |
| 6 | मधुमिता कुमारी | लखीसराय | |
| 7 | श्रीमती शक्तिप्रभा सिन्हा | सारण, छपरा | |
| 8 | डा0 संयुक्ता जायसवाल | सुपौल |
2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझा जाएगा एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3. संबंधित व्यक्ति अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगे । जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकृत नहीं की जाएगी । योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी समर्पित करेंगे ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंंगे कि नियुक्त सदस्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के प्रक्षेत्र में आते हैं या नहीं । इस आशय का प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार ले लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकृत करेंगे ।