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बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दिलीप कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— [ fcgkj vf/kfu;e 7]2009] fcgkj vkdfLedrk fuf/k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2009 izLrkouk%&बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
चूंकि राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है और चूंकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर करने की आवश्यकता हो सकती है।
इसलिए अब, भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 अगःत 2009 ''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर31 मार्च, 2010 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द ''तीन सौ पचास करोड़' शब्द के स्थान पर शब्द ''एक हजार पाँच सौ करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।''
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दिलीप कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— 10 अगस्त 2009 सं॰= एल॰जी॰-1-13/2009/लेज-56— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2009 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भरतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दिलीप कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— [BIHAR ACT 7, 2009] THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2009 AN ACT TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19 OF 1950) WHEREAS, the State is in grip of irregular Monsoon and has affected agricultural activities adversely due to fall in ground water level scarcity of drinking water is likely and there is every possibility of flood in some areas of the State.
AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures may have to be undertaken on an emergent and massive scale;
NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.—(1)This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2009
(2) It shall come into force at once. 2. Amendment of section 4 of Bihar Act 19 of 1950.- For the proviso to section 4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) shall be substituted, as follows :-