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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 August 2009

Published 12 August 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-08-12.30
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 21212121 ौावणौावणौावणौावण, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 30303030 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————

12121212 अगःतअगःतअगःतअगःत,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 6ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत और अ8य 9य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-2

या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के

सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक\ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,

संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के आNद।

---

ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर

सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आNद। 3-4

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और

8यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ`याNद। ---

और िनयम, 'भारत गजट' और राOयगजट? के उVरण। --- पूरक --- भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम --- पूरक-क --- 2 (cid:18)बहार गजट, 12 अगःत 2009

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8य वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1क सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

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अधिसूचनाएं

29 जुलाई 2009

सं॰ वि0प्रा0 (I) व2-55/2005-2065—प्रो॰ अशोक कुमार सिन्हा, तत्‌कालीन प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण, एम॰आई॰टी॰, मुजफ्फरपुर के द्वारा सरकार की स्पीकृति के बिना निजी संस्थान मौलाना आजाद अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय, पटना में योगदान कर दिनांक 17 सितम्बर 1999 से दिनांक 2 अप्रील 2001 तक कार्य करने की अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

उक्त अवधि का सेवा में टूट नहीं माना जायेगा तथा सेवा निवृति लाभों के निमित्त इसकी गणना नहीं की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।

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29 जुलाई 2009

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 21Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in 3 (cid:18)बहार गजट, 12 अगःत 2009

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।

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मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, सिवान। ——— कार्यालय आदेश 24 जुलाई 2009 सं॰-1स्था0अनु0-12-101/2009-64—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 513 स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री तारकेश्वर यादव, पिता0 स्व0 रामचन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व, अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल आन्दर मुख्यालय सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रूपये 2550-55-2660-60-3200 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त 2009 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 रामचन्द्र प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री तारकेश्वर यादव पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर तारकेश्वर यादव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथी से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री तारकेश्वर यादव, से भरण-पोषण-पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदान पेंशन योजना लागू होगा ।

jke iqdkj jatu] eq[; vfHk;arkA4 (cid:18)बहार गजट, 12 अगःत 2009 24 जुलाई 2009 सं0-1स्था0अनु0-12-101/2009-65—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 513 स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री वकील चौधरी, पिता स्व0 राज मंगल चौधरी, भूतपूर्व कैनाल मेठ, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रूपये 2550-55-2660-60-3200 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल सिवान के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त 2009 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 राज मंगल चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री वकील चौधरी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर वकील चौधरी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथी से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री वकील चौधरी, से भरण-पोषण-पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदान पेंशन योजना लागू होगा ।

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———— अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 21-571+40-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 August 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-08-12.30/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-08-12.30.