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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 August 2009

Published 12 August 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-08-12.415
Languages
English, Hindi

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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009 बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 [ÑçM=äM=ÑçMCNN]OMMV⁄ = प्रस्तावनाः-बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

चूँकि राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है और चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए अब, भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन। - बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) (जिसे इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द ''तीन सौ पचास करोड़' शब्द के स्थान पर शब्द ''एक हजार पाँच सौ करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।''

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009 A BILL TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19 OF 1950) WHEREAS, the State is in grip of irregular Monsoon and has affected agricultural activities adversely due to fall in ground water level scarcity of drinking water is likely and there is every possibility of flood in some areas of the State. AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures may have to be undertaken on an emergent and massive scale; NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4 of Bihar Act 19 of 1950.- For the proviso to section 4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) shall be substituted, as follows :- "Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act,- 2009 and ending on 31st day of March 2010 this section shall have effect subject to the modification that for the words 'three hundred and fifty crores' shall be substituted by the words 'One thousand five hundred crores'.

3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009

वित्तीय संलेख

बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये का है। इस वर्ष अनियमित

मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराने हेतु बजट में उपबन्धित राशि के अतिरिक्त 1150/-(एक हजार एक सौ पचास) करोड़ रूपये की आवश्यकता का अनुमान किया गया है। यह राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की धारा-4 का संशोधन कर उसके स्थायी काय का आकार में रू0 1150/- करोड़ की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है जो दिनांक 31 मार्च 2010 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार से चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 1500/-(एक हजार पाँच सौ) करोड़ रूपये का होगा। इस उद्देश्य से बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

अतएव प्रस्ताव है कि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 की स्वीकृति दी जाय।

(सुशील कुमार मोदी)

भार साधक सदस्य4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये का है। इस वर्ष अनियमित

मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराने हेतु बजट में उपबन्धित राशि के अतिरिक्त 1150/-(एक हजार एक सौ पचास) करोड़ रूपये की आवश्यकता का अनुमान किया गया है। यह राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की धारा-4 का संशोधन कर उसके स्थायी काय का आकार में रू0 1150/- करोड़ की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है जो दिनांक 31 मार्च 2010 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार से चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 1500/-(एक हजार पाँच सौ) करोड़ रूपये का होगा। इस उद्देश्य से बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

इसलिए यह अब आवश्यक हो गया है कि उक्त राशि 1500/- करोड़ रूपये का शोधन और विनियोग करने हेतु इसे विधेयक के रूप में लाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(सुशील कुमार मोदी)

भार साधक सदस्य

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पटनाः

दिनांक 28 जुलाई, 2009

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 415-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 August 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-08-12.415/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-08-12.415.