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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009 बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक-2009
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भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ।
(1) यह अधिनियम बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम 2009 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. बिहार अधिनियम 33, 1982 की धारा-18 में प्रतिस्थापन।
(1) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 33, 1982) की धारा 18 उप-धारा (3) के खंड (ख) (घ) (च) (छ) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगेंः-
"(ख) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति, विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2006 संशोधित नियमावली 2008/2009 तथा बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008 एवं 2009 के प्रावधान द्वारा दी गई पात्रता मानक एवं उल्लेखित प्रक्रिया तथा सेवाशर्त्त के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत बल के अधीन जिला शिक्षक पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कर सकेगी। अनुमोदन संबंधी पूर्व के लंबित मामलों का निपटारा भी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जा सकेगा।
(घ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के अनुमोदन से प्रबंध समिति विद्यालय के शिक्षकों को हटा सकेगी, उनकी सेवा समाप्त कर सकेगी, उन्हें बर्खास्त कर सकेगी अथवा उन्हें पदच्युत कर सकेगी।
(च) 60 (साठ) वर्ष से अधिक आयु वाले किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी की नियुक्ति करने अथवा उसे विद्यालय की सेवा में बनाये रखने की दिशा में ऐसे शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी वेतनादि के भुगतान के लिए किसी अनुदान के हकदार नहीं होंगे।
(छ) इस नियमावली के अधीन नियोजन अथवा सेवा शर्त्त संबंधी मामले में निदेशक (मा0शि0) के यहाँ अधिकतम 30 दिनों के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी तथा उसका निर्णय अंतिम माना जायगा। निदेशक (मा0शि0) प्राप्त शिकायतों पर अधिकतम छह माह के अंदर अपना निर्णय संसूचित कर देंगे।
(2) धारा-18 की उप-धारा (3) के खंड "ख" "घ" "च" एवं "छ" का प्रतिस्थापन खंड "ख" "घ" "च" एवं "छ" के रूप में होने के फलस्वरूप उपधारा के खंड "छ", "ज", "झ" "" एवं "ट" को खंड "ज", "झ","", "ट" एवं "ठ" के रूप में पुर्नसंख्याकिंत समझे जायेंगे।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षको की नियुक्ति बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (3) ख, घ, च एवं छ में विहित प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विभागीय संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के लिए निर्धारित अर्हता पर शिक्षको की नियुक्ति विज्ञापन निकाल कर की जाती है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सहमति के उपरांत विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा की गयी नियुक्ति को अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अत्याधिक समय लग जाता है । परिणामस्वरूप संबंधित शिक्षको को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है । संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया का सरलीकरण है ।
माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर अन्य माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षको की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली, 2006 संशोधित नियुक्ति नियमावली, 2008/2009 अधिसूचित की गयी है । समरूपता के दृष्टिकोण से आवश्यक हो गयी है कि राज्य के सहायता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अर्हता, नियुक्ति, प्रक्रिया, सेवा के अनुमोदन की प्रक्रिया तथा सेवा शर्त्तो के संदर्भ में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम, 1981) की धारा (3) ख, घ, च एवं छ में संशोधन आवश्यक है ।
इस विधेयक को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, अनुमोदन एवं सेवा शर्त्तो के प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाय ताकि संबंधित शिक्षकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े साथ ही समय की बचत की जा सके । इस हेतु विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है ।
(हरि नारायण सिंह)
भारसाधक सदस्य
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, पटनाः
दिनांक 28 जुलाई, 2009
सचिव,
बिहार विधान-सभा।
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,