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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009
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बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।
(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम, 12, 1962 की धारा-27 (1) का संशोधन - (1) धारा-27 (1) में शब्द "अर्जित समझी जानेवाली" के बाद एवं शब्द "इस निमित्त बनायी गई नियमावली" के पूर्व शब्द "सभी भूमि" के स्थान पर शब्द "भूमि का पचास (50) प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय।
(2) धारा-27 (1) (vii) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा अन्तः स्थापित की जायगी :-
"27 (1 क) -राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित या अर्जित समझी जानेवाली भूमि का शेष पचास (50) प्रतिशत, इस निमित्त बनायी गई नियमावली के अध्यधीन समाहर्त्ता द्वारा उपर्युक्त धारा-27 की उप धारा-(1) के उप खण्ड- (i), (ii), (iii), (iv) में उल्लिखित श्रेणियों की महिलाओं के साथ बन्दोबस्त की जा सकेगी।"3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2009
उद्देश्य एवं हेतु
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देकर उनका सशक्तीकरण करना चाहती है । बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम - 12, 1962) की धारा-27 में उन सुयोग्य श्रेणियों के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा- 15 (1) के तहत अर्जित भूमि की बंदोबस्ती की जानी है । प्रस्तावित संशोधन उस व्यवस्था को उपबंधित करता है जिसके तहत ऐसी भूमि का कम-से-कम 50 प्रतिशत प्रस्तावित संशोधन के द्वारा आच्छादित श्रेणियों के व्यक्तियों में से महिलाओं के साथ बंदोबस्त करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ठ है ।
(नरेन्द्र नारायण यादव) भार साधक सदस्य
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, पटनाः
दिनांक 28 जुलाई, 2009
सचिव,
बिहार विधान-सभा।
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,