िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 22228888 ौावणौावणौावणौावण, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 33331111 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————
19191919 अगःतअगःतअगःतअगःत,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2222-6666 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
---
भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 7777-8888 भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटA के उYरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ अनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन, सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इaयाPद। ---
पूरक
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पूरक-क 9999-101010102 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9यछु 7ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
28 जुलाई 2009
एस0ओ0 157, दिनांक 19 अगस्त 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3173, दिनांक 11 जून 1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, नोटरी, अररिया जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11 जून 2002 से 10 जून 2007 एवं 11 जून 2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता | व्यवहार न्यायालय, अररिया | 11.06.09 | एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0-ए0/नोट-8/96/2939जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
28 जुलाई 2009
एस0ओ0 158, एस0ओ0 157, दिनांक 19 अगस्त 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0-ए0/नोट-8/96/2939जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
The 28th July 2009
S.O. 157, dated 19th August 2009—In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Prasad Gupta and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification3 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009 no. 3173, dated 11th June 1999 to practice as notary again for the next five years from 11th June 2002 to 10th June 2007 and from 11th June 2007 to 10th June 2012.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Narendra Prasad Gupta | Civil Court, Araria | 11.6.1999 | L.L.B. | Araria Distt. |
(No.-A/Not-8/96/2939J.) By order of the Governor of Bihar, RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
——— ऊर्जा विभाग ——— अधिसूचना 3 अगस्त 2009 सं॰-प्र-1-रा0स्था-02/2009-09-2927—राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन आँफ इंडिया (लि0), एन0एच0पी0सी0 (लि0) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कराये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तथा निर्मित विद्युत उपकेन्द्रों के तकनीकी मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-162 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में पदस्थापित स्नातक योग्यता धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को विद्युत निरीक्षक नियुक्त करते हुए दिनांक 24 जून 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक के लिए उन्हें विद्युत निरीक्षक की शक्ति प्रदान की जाती है। 2. विद्युत निरीक्षण के लिए लेवी आँफ फीस के तहत आवश्यक राशि ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षक के पदनाम के मद संख्या-मुख्य शीर्ष-0043 बिजली पर कर और शुल्क लघु शीर्ष-102 भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत विद्युत बोर्ड जमा करेगा। जमा करने का प्रमाण-पत्र विद्युत निरीक्षक, बिहार, पटना को भेज देंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भु नाथ मिश्र, उप-सचिव।
——— सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 23 जुलाई 2009 सं॰-01/रा॰ स्था॰ वि॰ स॰ से॰-पद॰-03/06/2399—श्री सूर्य देव मेहता, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰ सी॰ डी॰ पी॰ कोषांग, पटना के दिनांक 27 जुलाई 2009 से 9 सितम्बर 2009 तक की उपार्जित अवकाष अवधि में प्रभार ग्रहण की तिथि से मो॰ जमाल जावेद आलम, उपनिबंधक, स॰स॰, (ईख) बिहार, पटना उक्त कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।
———
31 जुलाई 2009
सं॰-01/रा॰स्था॰(3)वै॰-08/09-2546—श्री प्रभात कुमार, प्रबंध निदेषक, (बि॰सह॰से॰) खगड़िया सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, खगड़िया को बिहार सेवा संहिता नियम 227, 228 एवं 248 (ंए) के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च 2009 से 30 जून 2009 तक कुल 100 दिनों की उपार्जित अवकाष स्वीकृत किया जाता है।
2. उक्त अवधि में श्री कुमार अवकाष में नहीं रहते तो अपने कार्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009
3 अगस्त 2009
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2593—श्री सैयद सरवर हुसैन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बक्सर का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-.2594—श्री मुजीर्बुर रहमान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना एवं सहायक निबध्ांक, सहयोग समितियाँ, बाढ़ का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2595—श्री विकास रंजन प्रसाद, सहायक निबध्ांक, सहयोग समितियाँ (अवकाष रक्षित), अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबध्ांक, सहयोग समितियाँ (बुनकर) को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2596—श्री मो॰ अंजुम हसन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, आरा का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2597—श्री पशुपति पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहारषरीफ को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहारषरीफ का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-.2598—श्री विक्रम कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2599—जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद का प्रभार दिया जाता है। सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2600—श्री मो॰ हामिद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर का प्रभार दिया जाता है। सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2601—श्री श्रवण कुमार, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, औरंगाबाद (जिला सहकारिता पदाधिकारी के भी प्रभार में हैं) को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2602—श्री पारस नाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2603—श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहरसा का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2604—श्री अरविन्द कुमार पासवान, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वीरपुर को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, त्रिवेणीगंज का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2605—श्री मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेनीपुर एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2606—श्री चन्द्रषेखर सिंह, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, समस्तीपुर (जिला सहकारिता पदाधिकारी के भी प्रभार में हैं) को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2607—श्री वीरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) एवं सहायक निबध्ांक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पष्चिमी) का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2608—श्री यतीन्द्र किषोर कुषवाहा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2609—श्री सुभाष कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सिकरहना को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मोतिहारी का प्रभार दिया जाता है।5 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009 सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2610—श्री संजय कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेतिया को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेतिया का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2611—श्री सुरेष दास, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सिवान का प्रभार दिया जाता है।
सं॰-01/रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (अति॰ प्रभार)-22/2009-2612—श्री सैयद अषरूक आलम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गोपालगंज का प्रभार दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।
——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 21 जुलाई 2009
संख्या-I/ए1-102/2005-1828—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (1908 का 16) की धारा-6 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अभ्यर्थियों को,( जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 389 दिनांक 02.मार्च 2009 के आलोक में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निबंधन सेवा ,अवर निबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित है ) उनके पदग्रहण की तिथि से वेतनमान रू0 6500-10,500/- (अपुनरीक्षित) में, अन्य भाा के साथ अवर निबंधक के पद पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त करते हैंः- 1. श्री राजेश कुमार सिंह
2. श्री ऋषि कुमार सिन्हा
3. श्री प्रमोद कुमार
4. श्री संजय कुमार
5. श्री मनीष कुमार
6. श्री मोहन कुमार
2. परीक्ष्यमान अवर निबंधक को बिहार जिला उप रजिस्टा्रर तथा उप रजिस्ट्रार (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1974 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित परीक्ष्यमान अवधि के अन्दर सरकार द्वारा सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली के परिशिष्ट-1 में विहित परीक्षाओं में र्उाीणता प्राप्त करनी होगी। 3. परीक्ष्यमान अवर निबंधक को बिहार जिला उप रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1974 की कंडिका-24 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु निम्नप्रकार से उनके नाम के सामने अंकित जिला अवर निबंधक के साथ सम्बद्व किया जाता है, जो विभागीय संकल्प सं0 2522, दिनांक 13 अक्तूबर 2008 के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगेंः-
| क्र॰सं0 | नामनामनामनाम | गृह जिला | प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध कार्यालय |
| 1 | श्री राजेश कुमार सिंह | वैशाली | जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर |
| 2 | श्री ऋषि कुमार सिन्हा | पटना | जिला अवर निबंधक, वैशाली |
| 3 | श्री प्रमोद कुमार | नालन्दा | जिला अवर निबंधक, पटना |
| 4 | श्री संजय कुमार | बेगूसराय | जिला अवर निबंंधक, जहानाबाद |
| 5 | श्री मनीष कुमार | अररिया | जिला अवर निबंधक, बेगुसराय |
| 6 | श्री मोहन कुमार | नालन्दा | जिला अवर निबंधक, भोजपुर |
4. इनके वेतनादि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला अवर निबंधक, होंंगे।6 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009 5. नव नियुक्त परीक्ष्यमान अवर निबंधक संबंधित जिला अवर निबंधक के समक्ष अपना योगदान देगें। योगदान के पश्चात् जिला अवर निबंधन कार्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। तदुपरान्त बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(विपार्ड), वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ तथा मुख्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
6. यह नियुक्ति इस र्शा के अधीन होगी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन बाद में करा लिया जायेगा तथा गलत पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट, 22Ñ571+310-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और अिधसूचनाएं और अिधसूचनाएं और अिधसूचनाएं और िनयम आPद।िनयम आPद।िनयम आPद।िनयम आPद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।
——— कार्यालय आदेश 25 जुलाई 2009 सं स्था-3, बी-25/2008-1074—सरकार के अवर-सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ महादेव राय भूतपूर्व नलकुप चालक, नलकुप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्रा - श्री सिकन्दर कुमार राय को नलकूप प्रमण्डल, समस्तीपुर के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2. श्री सिकन्दर कुमार राय पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ महादेव राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, समस्तीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री सिकन्दर कुमार राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री सिकन्दर कुमार राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।8 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10. योगदान करने हेतु श्री सिकन्दर कुमार राय को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।
जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 22-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
9 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— आदेश 15 जुलाई 2009
सं॰-I/ई1-517/2008-1766—श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, जिला अवर निबंधक, मधुबनी के द्वारा जिला अवर निबंधक, गया के र्काव्यकाल में भू-हदबंदी से अर्जित भूमि तथा जिला परिषद् की भूमि का हस्तांतरण एवं निबंधन स्वीकार करने, अनियमित रूप से गलत तथ्यों के आधार पर निष्पादित दस्तावेजों को निबंधनार्थ स्वीकार करने से सरकारी राजस्व की क्षति पहुचाने, कार्यालय अभिलेख एवं पंजियों का समुचित संधारण एवं विधिवत् हस्ताक्षर नहीं किये जाने आदि आरोप प्रतिवेदित है। प्रतिवेदित आरोप पर श्री विद्यार्थी से माँगा गया स्पष्टीकरण अबतक अप्राप्त है।
2. अतः समार्हाा-सह-जिला निबंधक, गया के द्वारा प्रतिवेदित आरोप तथा बार-बार स्मार दिये जाने के पश्चात् भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से प्रदर्शित अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता एवं जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के आलोक में श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, गया, सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मधुबनी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम 10 के अनुरूप जीवन निर्वाह भाा देय होगा।
4. निलंबन अवधि में श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी का मुख्यालय निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (मुख्यालय) रहेगा।
5. इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
5 अगस्त 2009
सं0 कौन भी0-117/09-253—मो॰ शकील अहमद, वाणिज्य-कर पदाधिकरी (बिहार वित्त सेवा), बिहारषरीफ अंचल, बिहारषरीफ को, बिना अवकाष स्वीकृत कराये लम्बे समय के लिए विदेष चले जाने एवं उच्चाधिकारी के आदेष की अवहेलना कर अबतक कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होने, कार्य की अवहेलना इत्यादि कतिपय आरोपो के लिए, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. इन्हें निलम्बन अवधि में उक्त नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।10 (cid:18)बहार गजट, 19 अगःत 2009 3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का कार्यालय होगा।
4. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प एवं आरोप पत्र अलग से निर्गत किये जायेगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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मानव संसाधन विकास विभाग
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अधिसूचना
10 अगस्त 2009
सं॰ 3/आ2-64/09-685—श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी-सह-प्रभारी मध्याह्न भोजन योजना पटना के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से प्रतिवेदित आरोपों यथा (i) मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आयोजित कई राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहना, (ii) मासिक, त्रैमासिक आदि का प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने (iii) ''नारी गुंजन'' संस्था द्वारा संचालित ए0आई0टी0 केन्द्रो पर मध्याह्न भोजन योजना लापरवाही के फलस्वरूप काफी दिनों तक बाधित रहने (iv) ''एकता शक्ति फाउन्डेशन'' को परिवर्त्तन मूल्य की दर से राशि का भुगतान न कर कर्त्तव्य निर्वहन नहीं करने (v) अप्रैल-जून 2009 हेतु एस0 एफ0 सी0 से आवंटित 1044 एम0 टी0 खाद्यान का उठाव में लापरवाही बरतने (vi) प्राथमिक विद्यालय हथिसार विक्रम-2 पटना में अक्तूवर 08 से जनवरी 09 मध्याह्न भोजन योजना बंद रखने संबंधी पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने (vii) आवासीय उत्प्रेरण केन्द्रों को मध्याह्न भोजन योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रथम द्रष्ट्या कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही हेतु दोषी पाया गया । 2. अतः उपरोक्त आरोपों में दोषी पाये जाने के कारण बिहार सरकार ने श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन करने का निर्णय लिया है ।
3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत आरोप प्रपत्र 'क' एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत की जायेगी ।
4. उक्त नियमावली के नियम 10 के तहत श्री सिंह को निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
5. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, पटना प्रमण्डल पटना निर्धारित किया जाता है ।
6. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,