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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 August 2009

Published 26 August 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-08-26.32
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 4 4 4 4 भािभािभािभाि, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 33332222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 26262626 अगःतअगःतअगःतअगःत,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 6ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।

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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 5-8 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट? के उVरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] अनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इaयाNद। 9-10 पूरक

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पूरक-क

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2 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8यछु 6ट(cid:15) और अ8य वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1 वैय(cid:18)1क सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएं

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

31 जुलाई 2009

सं॰ सह॰ 2/राज (स्था॰) 20/09-2547—श्री ललन राय, (बि॰प्र॰से॰) उप-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अपने पुत्र के ईलाज कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 231 के तहत्‌ दिनांक 7 जुलाई 2009 से 20 जुलाई 2009 तक कुल 14 दिनों के लिए उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

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4 अगस्त 2009

सं॰ 01/रा॰स्था॰ (3)पद॰-015/08-सह॰-2623—श्री सुरेष दास, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, सीवान का प्रभार दिया जाता है ।

सं॰ 01/रा॰स्था॰ (3)पद॰-015/08-सह॰-2624—श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंधक निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, सीतामढ़ी का प्रभार दिया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

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12 अगस्त 2009

सं॰ 01/रा॰स्था॰ वि॰सह॰से॰ (स्था॰)-16/2009-2829—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध निदेषक, रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मधुबनी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी एवं महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, मधुबनी के प्रभार में रहेंगे।

सं॰ 01/रा॰स्था॰ वि॰सह॰से॰ (स्था॰)-16/2009-2830—श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा) बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 01/रा॰स्था॰ वि॰सह॰से॰ (स्था॰)-16/2009-2831—श्री रामनाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या 2599, दिनांक 3 अगस्त 2009 के आलोक में अपने कार्य के अतिरिक्ति प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद के प्रभार में रहेंगे।

यह आदेष तुरंत लागू होगा। निदेष दिया जाता है कि वे अविलम्ब प्रभार का आदान-प्रदान कर प्रभार प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009

12 अगस्त 2009

सं॰ 01/रा॰स्था॰वि॰सह॰से॰(स्थाना॰)016/06-2844—श्री संजय कुमार मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज का प्रभार दिया जाता है। यह आदेश तुरत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ललन राय, उप-सचिव।

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निगरानी विभाग

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अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2009

सं0 1/स्था0-35/87अंश-1-4033—पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 4896, दिनांक 18 मई 2009 के आलोक में श्री भुवनेश्वर यादव, कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध उनके योगदान की तिथि 22 मई 2009 से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 के0 जैन, संयुक्त सचिव।

——— 12 अगस्त 2009 सं0 1/स्था0-35/87 अंश-1-4034—जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 2007, दिनांक 17 जून 2009 के आलोक में श्री सरोज कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध उनके योगदान की तिथि 18 जून 2009 से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से आर0 के0 जैन, संयुक्त सचिव।

——— वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाएं 11 अगस्त 2009 सं॰ 6 वि0पत्रा0-24-46/2005़-3167—विभागीय अधिसूचना संख्या 3691, दिनांक 5 अगस्त 2008 को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपील के लिए दिनांक 1 अगस्त 2009 के प्रभाव से श्री मोहन झा, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

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1. वणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) 2. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल 3. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 4. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 5. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 6. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 7. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 8. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 9. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां 10. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां 11. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 12. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), सारण प्रमंडल, छपरा 13. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर4 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009 14. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), मगध प्रमंडल, गया 15. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लालबाबू गुप्ता, अवर सचिव।

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शुद्धि पत्र

16 जून 2009

सं॰6/वि0पत्रा0-24-46/2005-2107-अनु0—विभागीय अधिसूचना संख्या 4793, दिनांक 21 अक्तूबर 2008 के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के लिए पदनाम से राज्य लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की ''धारा-19'' के स्थान पर ''धारा-5(1)'' पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संषोधित समझा जाय। 3. उक्त अधिसूचना की अन्य र्शो पूर्ववत्‌ रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव।

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कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्रक्तकृन्नप्रहृग्त्र

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छैत्रद्दध्हृघूत्रव्डडटत्र

क्त्‌त्रव्पबहृहृब्टव्,डटब्छज्ैज्,कृप्रक्त—हश्त्रक्कर्श्हृिंिंतट्टत्रख्हृ्रत्र्यप्रह्नत्रक्तकृन्नप्र्रत्रकृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्रहृिंट्ठत्रर्झ्हृिंट्ठगहृहृहृिंह्नत्रहृिंग्हृूग्त्र ट्ठिंत्रह्यकृट्टप्रट्ठ०ड्डत्रक्त्‌गग्हृत्रद्दश्घूब्छव्ब्ऊश्प्प्ब्XVIIब्ैब्ज्ैच््रत्रकृ०ड्डहृ्‌त्रिंच्त्रद्दड्ढड्डत्रव्डडटत्रट्टबहृहृत्रकृऊझ्हृह्नत्रक्तट्ठप्रहृत्रक्त्‌कृझ्ट्टहृत्रट्ठिंत्रकृड्डग्र्ब्व्व्ज््रत्रिंव्व्न्त्र प्प्र्‌त्रव्फन्त्रक्ष्क्ष्प्ळळत्रट्ठिंत्र्यड्डध्क्तह्नज्ञहृत्रर्ट्ठिं्‌त्रकृ०ड्डहृ्‌त्रिंछव्त्रड्डप्रइऊह्नत्रव्डडन्त्रक्तट्ठत्रव्न्त्रड्डप्रइऊह्नत्रव्डडन्त्रट्टत्रिंह्मह्यहृकृद्दूट्टत्र्यप्रहृिंक्हृत्रश्त्रिंपप्रश्कृट्टत्रट्ठिंत्रक्तहृबहृत्र कृऊझ्हृह्नत्रक्तट्ठप्रहृत्रक्त्‌कृझ्ट्टहृत्रट्ठिंत्रकृड्डग्र्त्रिंछत्टत्रट्ठिंत्रट्टझ्ट्टत्रव्टत्रड्डप्रइऊह्नत्रव्डडन्त्रप्प्र्‌त्रच्डत्रड्डप्रइऊह्नत्रव्डडन्त्रट्ठिंत्रक्तहृप्रूद्दकृड्डत्र्यिंप्रहृिंक्हृत्रट्ठिंत्रह्मह्यमहृहृट्ठ॰त्रश्त्रिं ्यड्डध्र्कृिंट्टत्रह्य०हृड्डत्रश्त्रिंद्दहृट्टश्त्रझ्चत्र'त्र

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 23Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

5 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।

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मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालयत्र

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

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कार्यालय-आदेश

6 अगस्त 2009

सं स्था-3, बी-6/ 2008-1139—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ अहमद हुसैन भूतपूर्व खलासी प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्रा मो अनुष अहमद को नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियां के अन्तर्गत निवलि के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रू 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. मो अनुष अहमद पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ अहमद हुसैन के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियां के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में मो अनुष अहमद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता मो अनुष अहमद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युयटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्वयक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।7 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009 10. योगदान करने हेतु मो अनुष अहमद को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

जयमंगल पासवान,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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4 अगस्त 2009

सं स्था-3, बी-47/08-1131—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ कैलाश सहनी, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकुप प्रमण्डल, मोतीहारी के आश्रित पुत्रा श्री संजय कुमार सहनी को नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है। 2. श्री संजय कुमार सहनी पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ कैलाश सहनी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित-पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री संजय कुमार सहनी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री संजय कुमार सहनी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री संजय कुमार सहनी को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

जयमंगल पासवान,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।8 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009

जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

10 अगस्त 2009

सं॰ सि॰मो॰ 168/09-504—वर्ष 2009 में राज्य में अल्प वर्षापात के कारण खरीफ सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में सुखाड़ के कारण आपदा की स्थिति बन गई है ।

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं॰प्रा॰आ॰ 26/2009/2221 आ॰प्र॰ पटना, दिनांक 10 अगस्त 2009 द्वारा राज्य के 26 प्रभावित जिलों में सुखाड़ (प्राकृतिक आपदा) घोषित किया गया एवं किसानों से खरीफ पटवन शुल्क की वसूली वर्ष 2009-10 के लिए स्थगित की गई ।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निम्नलिखित 26 (छब्बीस) सुखाड़ग्रस्त घोषित जिलों में नहरों से वर्ष 2009-10 के लिए खरीफ पटवन शुल्क की वसूली स्थगित की जाती है । बिहार में सुखाड़ग्रस्त अधिसूचित जिलों की प्रमंडलवार सूची

मगध प्रमंडल 1. गया 2. जहानाबाद 3. औरंगाबाद 4. अरवल 5. नवादा पटना प्रमंडल 1. पटना 2. नालन्दा 3. भोजपुर 4. बक्सर 5. रोहतास 6. कैमूर मुंगेर प्रमंडल 1. मुंगेर 2. शेखपुरा 3. लखीसराय 4. जमुई 5. बेगुसराय भागलपुर 1. भागलपुर 2. बॉंका
सारण प्रमंडल 1. सारण 2. सीवान तिरहुत प्रमंडल 1. मुजफ्फरपुर 2. सीतामढ़ी 3. वैशाली कोसी प्रमंडल 1. मधेपुरा पूर्णियॉं प्रमंडल 1. किशनगंज 2. कटिहार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम चन्द्र प्रसाद सिन्हा, संयुक्त सचिव (अभि॰)।

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 23-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

9 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाNद।Nद।Nद।Nद।

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ीक्षक का कार्यालय, अधअधअधअधीक्षक का कार्यालय, ीक्षक का कार्यालय, ीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— निविदा सूचना सं॰ 7696—वर्ष 2009-10 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अन्र्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति (तिमाही) हेतु खाद्य सामग्री/फल एवं सब्जियाँ इत्यादि सामानों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं॰-www.prdbihar.org एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ के वेबसाइट सं॰-www.pmch.in पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात्‌ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात्‌ किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से निविदा शर्त्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 11 अगस्त 2009

अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना। fufonk 'kÙkZ ,oa lkefxz;ksa dh lwph %— 1. निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी(दो प्रति में) एवं वित्तीय (दो प्रति में)। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। निविदादाता को निविदा में तकनीकि एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति स्पष्ट रूप से लिफाफे पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा। 3. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित एवं वर्ष 2009-10 में निविदा देने हेतु अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं पथ्य से संबंधित समानों का बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना अनिवार्य है, जिसे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. सभी निविदादाता को फुड लाइसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 5. अग्रधन के रूप में रु॰ 20,000 (बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/एन॰एस॰सी॰ जो अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।

6. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। 7. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग लेना चाहेंगे। 8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आशय का शपथ-पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माहध्यम से प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना होगा। 9. आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत विके्रता को निर्माता द्वारा निर्गत प्राधिकृत-पत्र संलग्न करना होगा एवं निर्माता का फुड लाइसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।

उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है।

10. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर अंकित करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। 11. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 12. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

13. दर अनुमोदित के पश्चात्‌ सामानों की आपूर्ति पथ्य शाखा, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना में करने हेतु अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और उन्हें रसोई घर में सुबह 7 बजे सामान आपूर्ति करना होगा।10 (cid:18)बहार गजट, 26 अगःत 2009 14. निविदा में अनुमोदित आकार एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्थिक दण्ड किया जायेगा।

खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही) खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँ

1. आलू - प्रति किलो की दर से 2. प्याज - ,, 3. टमाटर - ,, 4. परवल - ,, 5. कद्‌दू - ,, 6. नेनुआ - ,, 7. फूलगोभी - ,, 8. बन्धागोभी - ,, 9. पालक साग - ,, 10. लाल साग - ,, 11. सलजम - ,, 12. भिन्डी - ,, 13. बैंगन - ,, 14. नारंगी - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-11 15. मोसम्मी - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-11 16. सेब कश्मीरी एवं हिमाचल - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-11 17. आम (सिपिया/मालदह) - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-11 18. हरा मिर्च - प्रति किलो की दर से 19. आदी - ,, 20. बोरो - ,, 21. सीम - ,, 22. करैला - ,, 23. कच्चा केला - प्रति दर्जन की दर से 24. कागजी नींबू - ,, 25. केला चीनिया - 8 से 10 से॰मी॰ लम्बाई-प्रति दर्जन 26. हरा छाल केला - 10 से 12 से॰मी॰ लम्बाई-प्रति दर्जन

(ह॰) अस्पष्ट,

अधीक्षक।

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 23-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 August 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-08-26.32/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-08-26.32.