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1. विभागीय प्रधान सचिव/सचिव - अध्यक्ष 2. उप-सचिव (स्थापना प्रभारी पदाधिकारी) या इनकी अनुपस्थिति में प्रशाखा पदाधिकारी - सदस्य (स्थापना)। 3. आंंतरिक वित्तीय सलाहकार (संसदीय कार्य विभाग) - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी (कार्मिक एवं - सदस्य प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्राधिकृत)। 2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू माना जाएगा।
3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधि0सं0 743 दिनांक 15 अक्तूबर 2004 को संशोधित किया जाता है। 4. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण चन्द्र सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 452-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in