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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 August 2009

Published 31 August 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-08-31.460
Languages
English, Hindi

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विषयविषयविषयविषय — खरीफ, 2009 के लिए मौसम आधारित फसल ब ीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना खरीफ, 2009 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना ीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना ीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना खरीफ, 2009 के लिए मौसम आधारित फसल ब खरीफ, 2009 के लिए मौसम आधारित फसल ब के रूप में लागू करने की स्वीकृति । के रूप में लागू करने की स्वीकृति । के रूप में लागू करने की स्वीकृति । के रूप में लागू करने की स्वीकृति ।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/01/2008 क्रेडिट II दिनांक 12 मार्च 2009 तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 7 अप्रील 2009 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना के पत्रांक 217, दिनांक 26 मई 2009 के आलोक में राज्य सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के निम्नांकित जिला/अंचलों में पायलट योजना के रूप में खरीफ 2009 मौसम में लागू करने का निर्णय लिया है -

क्रमक्रमक्रमक्रम चयनित फसल का चयनित फसल का चयनित फसल का चयनित फसल का नामनामनामनाम चयनित जिला का नाम क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र
1. अगहनी-धान पटना, अररिया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, गया एवं दरभंगा सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।
2. मक्का भागलपुर एवं खगड़िया सम्पूर्ण जिला।
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 अगःत 2009

2. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका में विहित शर्तों के तहत किया जाएगा। उक्त योजना की निम्नांकित शर्तें उल्लेखनीय है -

(i) धान तथा मक्का दोनों फसलों हेतु बीमित राषि 20,000.00 (बीस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।

(ii) इस योजना के लिए चयनित दोनों फसलों हेतु प्रीमियम की दर बीमित राषि की 10 प्रतिशत होगी। प्रीमियम राषि पर 10.30 प्रतिशत की दर से सेवा-कर देय होगा।

(iii) उक्त प्रीमियम दर में 2॰5 प्रतिशत प्रीमियम की राशि तथा उक्त राषि पर सेवा कर 10.30 प्रतिशत की दर से संबंधित कृषक द्वारा वहन किया जाएगा। प्रीमियम की अवशेष राशि अनुदान के रूप में 50ः50 के अनुपात में सेवा-कर के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(iv) बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना एवं भुगतान पूर्णतः एग्रीकल्चर इंश्योेरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना द्वारा किया जाएगा।

(v) इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप योजना के लिए चयनित जिलों/अंचलों में उक्त फसलों हेतु ऋणी कृषकों के मामले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा। (vi) ऋणी कृषकों हेतु यह योजना अनिवार्य है जबकि गैर-ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। परन्तु गैर-ऋणी किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना का चयन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऋणी कृषक से आशय उन कृषकों से है जिनका बैंकों द्वारा साख सीमा 31 जुलाई 2009 तक स्वीकृत कर दिया जाता है।

चूूंकि खरीफ मौसम हेतु ऋण प्राप्त करने की अवधि 30 सितम्बर 2009 तक है तथा इस योजना में बीमा कराने की अवधि 31 जुलाई 2009 तक ही सीमित है, अतः इस तरह के मामले में बीमा कराने के इच्छुक कृषक, जो अन्यथा फसल ऋण प्राप्त करने के योग्य हो, से संलग्न प्रपत्र में सहमति प्राप्त कर उन्हें योजना के तहत चयनित फसलों के लिए बीमित किया जा सकेगा, तथा उक्त आधार पर प्रीमियम की राषि की कटौती कर बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक बीमा कंपनी को प्रेषित किया जायेगा।(vii) ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2009 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा-पत्र प्रीमियम की राशि के साथ बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी को 31 अगस्त 2009 तक निश्चित रूप से प्राप्त करा दी जाएगी।(viii) गैर-ऋणी कृषक दिनांक 30 जून 2009 तक अपनी फसलों का बीमा निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त इंष्योरेन्स इंटरमीडियरिज एवं बीमा कंपनी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी गैर-ऋणी कृषकों का बीमा निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत कर सकेंगे। इससे संबंधित घोषणा-पत्र दिनांक 15 जुलाई 2009 तक निश्चित रूप से बीमा कम्पनी को प्राप्त करा देना है।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 अगःत 2009 (IX) बीमित फसलों के लिए जबीमित फसलों के लिए जबीमित फसलों के लिए जबीमित फसलों के लिए जोखिम निम्न प्रकार होगी :-ोखिम निम्न प्रकार होगी :-ोखिम निम्न प्रकार होगी :-ोखिम निम्न प्रकार होगी :-

(क)(क)(क)(क) अनावृष्टि अनावृष्टि अनावृष्टि अनावृष्टि (ख) अतिवृष्टि (ख) अतिवृष्टि (ख) अतिवृष्टि (ख) अतिवृष्टि (ग) असामान्य वर्षापात(ग) असामान्य वर्षापात(ग) असामान्य वर्षापात(ग) असामान्य वर्षापात

इस योजना के तहत उपर्युक्त कारणों से बीमित फसलों की क्षति होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए जोखिम, जोखिम की अवधि, देय क्षतिपूर्ति की गणना आदि की जानकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., पटना द्वारा तैयार की गयी सारिणी (अनुलग्नक-1) के आधार पर किया जाएगा।

(x) बैंकों द्वारा कुल जमा की गयी प्रीमियम की राशि का (सेवा-कर की राषि को छोड़कर) 5 प्रतिशत बैंक सेवा शुल्क के रूप में सम्बंधित बैंकों को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा। 3. इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बीमा कम्पनी समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेगी।

4. इस योजना में प्रीमियम अनुदान के रूप में राज्य सरकार केे हिस्से के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जयनारायण सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 460-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 August 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-08-31.460/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-08-31.460.