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अधिसूचनाएं
9 सितम्बर 2009
सं॰ एल0जी0-1-10/2009/लेज-70—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत*बर 2009 (बिहार अधिनियम 11, 2009) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।
(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम, 12, 1962 की धारा-27 (1) का संशोधन ।-(1) धारा-27 (1) में शब्द "अर्जित समझी जानेवाली" के बाद एवं शब्द "इस निमित्त बनायी गई नियमावली" के पूर्व शब्द "सभी भूमि" के स्थान पर शब्द "भूमि का पचास (50) प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय।
(2) धारा-27 (1) (vii) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा अन्तःस्थापित की जायगी :-
"27 (1-क) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित या अर्जित समझी जानेवाली भूमि का शेष पचास (50) प्रतिशत, इस निमित्त बनायी गई नियमावली के अध्यधीन समाहर्त्ता द्वारा उपर्युक्त धारा-27 की उप-धारा-(1) के उप-खण्ड- (i), (ii), (iii), (iv) में उल्लिखित श्रेणियों की महिलाओं के साथ बन्दोबस्त की जा सकेगी।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिलीप कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव ।
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9 सितम्बर 2009
सं॰ एल0जी0-1-10/2009/लेज 71—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 सितम्बर 2009 को अनुमत बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम ——— (Bihar Act 11, 2009) THE BIHAR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) ACT, 2009 AN ACT TO AMEND THE BIHAR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) ACT, 1961, BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth Year of Republic of India as follows:- 1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2009. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Amendment of section 27 (1) of Bihar Act, 12 of 1962 .— (1) In Section- 27 (1) after the words "provisions of this Act,' and before the word "acquired" the words "all lands" shall be replaced by the words " fifty (50) percent of the land".
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत*बर 2009(2) The following new Sub-Section shall be inserted after Section -27 (1) (vii) :-
" 27 (1 a) - The remaining fifty (50) percent of the land acquired or deemed to be acquired by the State Government under this Act shall, subject to Rules made under this behalf, be settled by the Collector with women belonging to categories mentioned in sub clause - (i), (ii), (iii), (iv) of Sub-Section- (1) of Section-27".
By Order of the Governor of Bihar, DILIP KUMAR SINHA, Joint Secretary to Government.
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 470-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in