िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 1111 आ ँवआ ँवआ ँवआ ँवनननन 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
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विषयः- 1 जनवरी 2006 के बाद के राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में । 1. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन सं0 38/37/08-P&PW(A), दिनांक 2 सितम्बर 2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है। उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है :- 2. दिनांक 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सेवानिवृत/मृत होनेवाले सरकारी सेवकों को पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति -
(i) परिभाषा-'परिलब्धि' से अभिप्रेत है सेवानिवृति तिथि अथवा सेवा काल में मृत्यु की तिथि को अनुमान्य बैण्ड वेतन, ग्रेड वेतन का योग ।
(ii) पेंशन-(अ) आदेश निर्गत की तिथि के बाद सेवानिवृत्त हानेवाले पेंशनर का पेंशन निर्धारण— (क) बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सेवा निवृत होने वाले वैसे सरकारी सेवक पेंशन के हकदार नहीं होगे जिन्होंने सेवानिवृति की तिथि को 10 वर्षाें की सेवा पूरी नहीं की है । (ख) पूर्ण पेंशन की स्वीकृति हेतु 33 वर्षाें की अर्हक सेवा की शर्त्त समाप्त कर दी गयी है। जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृति की तिथि को 20 वर्षाें की सेवा पूरी कर ली है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009 (ग) जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृति की तिथि को 10 वर्षाें से अधिक किन्तु 20 वर्षाें से कम सेवा पूरी की है, उसकी पेंशन उपरोक्त कंडिका 2. (ii) (ख) के अनुसार गणना की गई पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।
(घ) कंडिका 2. (ii) में वर्णित पेंशन गणना का पुनरीक्षित प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा और उक्त तिथि को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होगा । (ब) 01 जनवरी 2006 से आदेश निर्गत की तिथि तक सेवा निवृत हुए पेंशनर का पेंशन निर्धारण—
(क) जो सरकारी सेवक 01 जनवरी 2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत हुआ है उसे सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा; किंतु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।
(ख) 01 जनवरी 2006 तथा 31 अक्तूबर 2006 के बीच सेवानिवृत सरकारी सेवक के मामले में औसत परिलब्धि की गणना निम्न राशियों को जोड़ कर की जायेगी :— (1) 01 जनवरी 2006 से सेवा निवृति की तिथि के बीच की अवधि में पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन
(2) शेष अवधि जो 01 जनवरी 2006 के पूर्व पड़ती है उस के लिए निम्नांकित राशियों का योग;
(i) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता की राशि। (ii) फिटमेंट लाभ के रूप में अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (महंगाई वेतन
छोड़कर) का 40 प्रतिशत।
(iii) इस प्रकार स्वीकृत की गई पेंशन की राशि 3,500 रूपये से कम नहीं होगी । (iv) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण औपबंधिक होगा। उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा।
(v) अतिरिक्त पेंशन—80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगाः-
पेंशनधारी की उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि 80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम मूल पेंशन का 20 प्रतिशत 85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम मूल पेंशन का 30 प्रतिशत 90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम मूल पेंशन का 40 प्रतिशत 95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम मूल पेंशन का 50 प्रतिशत 100 वर्ष या उससे अधिक मूल पेंशन का 100 प्रतिशत
(vi) उपदान ः (क) मृत्यु-सह-सेवा निवृति उपदान की गणना संबंधी वर्त्तमान प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे परंतु उपदान की अधिकतम सीमा 3.50 लाख रू॰ से बढ़ाकर 10 लाख रू॰ की जाती है ।
(ख) 01 जनवरी 2006 के उपरांत तथा आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हुए सरकारी सेवकों को देय उपदान की गणना उनके अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर होगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके लिए उपदान की पुरानी अधिसीमा (3.50 लाख) ही लागू रहेगी ।
(vii) पारिवारिक पेंशन—(क) पारिवारिक पेंशन की राशि संबंधित सरकारी सेवक के अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगी । इस प्रकार स्वीकृत की गई पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रूपये से कम नहीं होगी ।
(ख) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः पारिवारिक पेंशन निर्धारण/ पुनरीक्षण औपबंधिक होगा । उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पारिवारिक पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा ।
(ग) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में, जो सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर परिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षाें तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी । पेंशनधारी की मृत्यु के उपरांत देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि पूर्ववत् रहेगी ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009 (घ) 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा :-
पारिवारिक पेंशन की उम्र अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की दर 80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम- मूल पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत 85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम- मूल पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत 90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम- मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत 95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम- मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत 100 वर्ष या उससे अधिक- मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत (viii) पेंशन का रूपान्तरण :(क) मूल पेंशन के 40 प्रतिशत तक पेंशन रूपान्तरण की वर्त्तमान
सुविधा जारी रहेगी ।
(ख) पेंशन रूपांतरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वर्त्तमान तालिका को अनुलग्नक-1 पर
उपलब्ध तालिका से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
(ग) पेंशन रूपान्तरण के लिये अनुलग्नक-1 की तालिका का उपयोग आदेश निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामले में किया जायेगा ।
(घ) 01 जनवरी 2006 के उपरान्त तथा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों के पेंशन रूपान्तरण की गणना का आधार उनका अपुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन होगा तथा रूपान्तरित राशि की गणना पुरानी रूपान्तरण तालिका के अनुरूप होगी ।
(ix) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले सरकारी सेवक का पेंशन निर्धारण—
अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले जो सरकारी सेवक 01 जनवरी 2006 या उस के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान का निर्धारण निम्न रूपेण किया जायेगा—
(क) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले जो सरकारी सेवक आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होते हैं उन्हेें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा । इन मामलों के लिए 'परिलब्धि' से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन, महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ता का योग । जहाँ तक पेंशन हेतु अर्हक सेवा का प्रश्न है वह इस संकल्प के कंडिका 2 (ii) (अ) के अनुसार होगी ।
(ख) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाला जो सरकारी सेवक 01 जनवरी 2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी कर के सेवा निवृत हुआ है उसे सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा; किन्तु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।
(ग) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि रू॰ 3.50 लाख तक सीमित रहेगी । (घ) पेंशन रूपान्तरण की गणना पेंशन पुनरीक्षण सम्बंधी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रभावी
तालिका के अनुसार की जायेगी ।
(ड़) पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन पुनरीक्षण सम्बंधी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रावधान प्रभावी रहेंगे और इसकी गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अपुनरीक्षित मूल वेतन के आधार पर की जायेगी । इस प्रकार गणना की गई राशि में कंडिका ix (क) के अनुसार महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ता की राशि जोड़ी जाएगी । (x) महंगाई राहतः पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर महंगाई राहत संलग्न तालिका (अनुलग्नक-2) के अनुसार देय होगी तथा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित महंगाई राहत अनुमान्य होगी ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009 (xi) बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन—(क) 01 जनवरी 2006 या उसके बाद किंतु
01 अप्रील 2007 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवकों के पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि को वैचारिक रूप से किया जायेगा और उसका आर्थिक लाभ 01 अप्रील 2007 के प्रभाव से प्राप्त होगा। उन्हें 01 अप्रील 2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा किंतु 01 अप्रील 2007 के पूर्व की अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा ।
(ख) दिनांक 01 अप्रील 2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच सेवा निवृत/मृत सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से आदेश निर्गत होने के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा ।
3. पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान—पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर 2009 से आरम्भ किया जाएगा । 4. बकाया पेंशन का भुगतानः पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन, महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा :- वर्ष 2009-10 : 15 प्रतिशत वर्ष 2010-11 : 40 प्रतिशत वर्ष 2011-12 : 45 प्रतिशत 5. भुगतान की प्रक्रिया—(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार/उप-कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित सितम्बर 2009 से आरम्भ कर देंगे । इसके अतिरिक्त वे 2009-10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15 प्रतिशत राशि का भुगतान भी करेंगे । (ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी॰पी॰ओ॰ के दोनों अर्द्धान्शों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी॰पी॰ओ॰ पंजी को अद्यतन कर सकें । पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे । 6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 7. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/परिषद् कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना, अध्यक्ष बिहार विधान-सभा एवं सभापति बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा। आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भानु प्रताप शर्मा , प्रधान सचिव।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009 REVISED COMMUTITION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM
| Age on next Birth day | Commutation value expressed as number of year's purchase | Age on next Birth day | Commutation value expressed as number of year's purchase | Age on next Birth day | Commutation value expressed as number of year's purchase |
| 20 | 9.188 | 41 | 9.075 | 62 | 8.093 |
| 21 | 9.187 | 42 | 9.059 | 63 | 7.982 |
| 22 | 9.186 | 43 | 9.04 | 64 | 7.862 |
| 23 | 9.185 | 44 | 9.019 | 65 | 7.731 |
| 24 | 9.184 | 45 | 8.996 | 66 | 7.591 |
| 25 | 9.183 | 46 | 8.971 | 67 | 7.431 |
| 26 | 9.182 | 47 | 8.943 | 68 | 7.262 |
| 27 | 9.180 | 48 | 8.913 | 69 | 7.083 |
| 28 | 9.178 | 49 | 8.881 | 70 | 6.897 |
| 29 | 9.176 | 50 | 8.846 | 71 | 6.703 |
| 30 | 9.173 | 51 | 8.808 | 72 | 6.502 |
| 31 | 9.169 | 52 | 8.768 | 73 | 6.296 |
| 32 | 9.164 | 53 | 8.724 | 74 | 6.085 |
| 33 | 9.159 | 54 | 8.678 | 75 | 5.872 |
| 34 | 9.152 | 55 | 8.627 | 76 | 5.657 |
| 35 | 9.145 | 56 | 8.572 | 77 | 5.443 |
| 36 | 9.136 | 57 | 8.512 | 78 | 5.229 |
| 37 | 9.126 | 58 | 8.446 | 79 | 5.018 |
| 38 | 9.116 | 59 | 8.371 | 80 | 4.812 |
| 39 | 9.103 | 60 | 8.287 | 81 | 4.611 |
| 40 | 9.090 | 61 | 8.194 |
[Basis:LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest]6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009 अनुलग्नक-2अनुलग्नक-2अनुलग्नक-2अनुलग्नक-2
पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत
| प्रभाव की तिथि | महंगाई राहत की दर (प्रति माह) |
| 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2006 से | शून्य शून्यशून्य |
| 1 जुलाई 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 1 जुलाई 2006 से | 2 प्रतिशत |
| 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2007 से | 6 प्रतिशत |
| 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 2007 से | 9 प्रतिशत |
| 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2008 से | 12 प्रतिशत |
| 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 2008 से | 16 प्रतिशत |
| 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2009 से | 22 प्रतिशत |
अनुलग्नक-3अनुलग्नक-3अनुलग्नक-3अनुलग्नक-3 FORM OF INTIMATION BY THE PENSION DISBURSING AUTHORITY TO THE OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR REGARDING CONSOLIDATION OF PENSION/FAMILY PENSION IN TERMS OF FINANCE DEPARTMENT MEMORANDUM NO.......................................
1. Name of the Pensioner/Family Pensioner
2. P.P.O.
3. Date of Birth/age
4. Date of Retirement/Death (incase of family Pension)
5. Scale of pay on the date of retirement/death
6. Corresponding pay band and grade pay/scale w.e.f. 1st January 2006
7. Savings Bank A/C No.
8. Name of the Bank/Paying Branch
9. Bank Code No.
COMPUTATION OF PENSION
Part A
10. Computation of consolidated pension/family pension
*Pension/*Family Pension/*Family Pension (At enhanced rate)
| Pension | Family Pension/Enhanced Family Pension |
| (A) Existing basic pension (inclusive of commuted portion)(excluding the effect merger of merger of 50 per cent of dearness relief). (B) Dearness pesnion (C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24 per cent of (A)+(B) above (D) 40 per cent of the Basic Pension as at (A) above (E) Consolidated Pension (A+B+C+D) | (A) Existing basic Family pension/Enhanced family pension (excluding the effect of merger of 50 per cent of dearness relief) (B) Dearness pesnion (C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24 per cent of (A)+(B) above (D) 40 per cent of the Basic Family Pension as at (A) above (E) Consolidated Family Pension (A+B+C+D) |
(*If not applicable draw a line across)
8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 िसत+बर 2009Part B
11. Computation of consolidated pension/family pension in terms of para .........memo dated...................
| Pension | Family Pension |
| (i) 50 per cent of the minimum of the Pay Band+ Grade pay (ii) Qualifying service (maximum of 33 years Pension:(i)x(ii) ——— 33 | 30 per cent of the minimum of the pay band/pay scale+ Grade pay (where applicable) Family Pension:30 per cent of the minimum of the pay band/pay scale+Grade Pay (where applicable) |
12. Pension/family pension actually paid (i.e. part A or Part B whichever is higher)
.......................................................................................................................................
Signature
————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 488-571+1500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in