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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 September 2009

Published 23 September 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-09-23.489
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 1 1 1 1 आ !न आ !न आ !न आ !न 1931193119311931 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444488889999)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 22223333 िसत+बिसत+बिसत+बिसत+बरररर 2009200920092009 सं॰सं॰-वि॰-27/पे॰को॰-137/2008-820 वित्त विभाग ——— संकल्प 23 सितम्बर 2009 विषयः- दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम्‌ वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में। 1. षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A), दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है। उक्त के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है :-

2. दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन का पुनरीक्षण :

(i) प्रभाव की तिथि - इस कोटि के पेंशनधारियों का पेंशन 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा तथा पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ 1 अप्रील 2007 के प्रभाव से भुगतेय होगा। 1 अप्रील 2007 के पूर्व की अवधि के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) परिभाषा :-

(क) वर्तमान पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी' से अभिप्रेत है दिनांक 31 दिसम्बर 2005 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी। (ख) वर्तमान पेंशन' से अभिप्रेत है दिनांक 31 दिसम्बर 2005 को प्राप्त मूल पेंशन की राशि जिसमें रूपान्तरित पेंशन की राशि भी सम्मिलित है।

(ग) वर्तमान पारिवारिक पेंशन' से अभिप्रेत है दिनांक 31 दिसम्बर 2005 को प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन की राशि।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 (iii) 1 जनवरी 2006 को समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण—दिनांक 1 जनवरी 2006 को वर्तमान पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के समेकित पेंशन का निर्धारण निम्नांकित राशियों को जोड़ कर किया जाएगा :-

(1) वर्त्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि; (2) महंगाई पेंशन की राशि (यदि महंगाई पेंशन प्राप्त था); (3) दिनांक 1 जनवरी 2006 को प्राप्त महंगाई राहत की राशि; (4) फिटमेंट लाभ के रूप में वर्त्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत। उपर्युक्त राशियों का योग दिनांक 1 जनवरी 2006 को पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझा जाएगा। स्पष्टीकरण :— 1 जनवरी 2005 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारियों के मामले में वर्त्तमान पेंशन से महंगाई पेंशन की राशि हटा कर बची हुयी राशि पर ही 40 प्रतिशत पुनरीक्षण लाभ की गणना की जाएगी।

(iv) दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियोें के पेंशन समेकन के लिए अनुलग्नक-1 पर स्थित तालिका का प्रयोग किया जा सकता है।

(v) पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार, पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। किन्तु चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस कंडिका में वर्णित व्यवस्था का लाभ उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद ही देय होगा, जिसके लिए यथा समय आदेश निर्गत किया जाएगा।

(vi) जहाँ उपर्युक्त रीति से गणना की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रूपये से कम होती है, वहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रूपये निर्धारित की जाएगी।

(vii) चूँकि उपर्युक्त रीति से पुनरीक्षित पेंशन में रूपान्तरित पेंशन की राशि सम्मिलित है, अतः पुनरीक्षित पेंशन की राशि से रूपान्तरित पेंशन की राशि घटाकर मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(viii) अतिरिक्त पेंशनः—80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि

80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत 85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत 90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत 95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत 100 वर्ष या उससे अधिक पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत (ix) महंगाई राहतः दिनांक 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर अनुलग्नक-2 पर स्थित तालिका के अनुसार महंगाई राहत देय होगी । (x) नियोजित/पुनर्नियोजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन निर्धारण ः- नियोजित/पुर्नियोजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत भुगतान नहीं किया जाता है। उनके मामले में कंडिका 2 (iii) के अंतर्गत समेकित पेंशन के निर्धारण हेतु महंगाई राहत की उस राशि को शामिल किया जायेगा जो उन्हें नियोजित/पुनर्नियोजित नहीं होने को अवस्था में प्राप्त होता, किंतु नियोजन/पुनर्नियोजन की अवधि में उन्हें महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xi) बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन ः पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आर्थिक लाभ 1 अप्रील 2007 के प्रभाव से दिया जायेगा। दिनांक 1 अप्रील 2007 से अगस्त 2009 तक के लिए बकाया पेंशन देय होगा और इसका भुगतान कंडिका 4 के अनुसार किया जायेगा।

3. पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान ः पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर 2009 से आरम्भ किया जाएगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 4. बकाया पेंशन का भुगतानः पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन, महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा :- वर्ष 2009-10 - 15 प्रतिशत वर्ष 2010-11 - 40 प्रतिशत वर्ष 2011-12 - 45 प्रतिशत 5. भुगतान की प्रक्रिया : —

(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार/उप-कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित सितम्बर 2009 से आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त वे 2009-10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15 प्रतिशत राशि का भुगतान भी करेंगे।

(ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी॰पी॰ओ॰ के दोनों अर्द्धांशों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी॰पी॰ओ॰ पंजी को अद्यतन कर सकें। पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे। 6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 7. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/परिषद्‌ कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना, अध्यक्ष बिहार विधान-सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भानु प्रताप शर्मा, प्रधान सचिव।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1

5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 12 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 13 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 14 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 15 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 16 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 17 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 18 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 19 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 20 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 21 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 22 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 23 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 24 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 25 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 26 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 27 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 28 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 29 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 30 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 31 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 32 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 33 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 34 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 35 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 36 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 37 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 38 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 39 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 40 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 41 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 42 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 43 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 44 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 45 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 46 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 47 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 48 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 49 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 50 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 51 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 52 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009

Note: 1. Basic Pension includes commuted value of Pension.

2. BP (pre 2006) without DP (Column1) means Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension before 1-1-2005

3. BP (pre 2006) with DP (Column2) means Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension after 1-1-2005.

* Revised Consolidated Pension in respect of fixed scales of pay of Secretary and Cabinet Secretary.

53 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009

अनुलग्नकअनुलग्नकअनुलग्नकअनुलग्नक-2-2-2-2

पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत

प्रभाव की तिथि महंगाई राहत की दर (प्रति माह) महंगाई राहत की द महंगाई राहत की द र (प्रति माह)
1 जनवरी 2006 से शून्य
1 जुलाई 2006 से 2 प्रतिशत
1 जनवरी 2007 से 6 प्रतिशत
1 जुलाई 2007 से 9 प्रतिशत
1 जनवरी 2008 से 12 प्रतिशत
1 जुलाई 2008 से 16 प्रतिशत
1 जनवरी 2009 से 22 प्रतिशत
54 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009

अनुलग्नकअनुलग्नकअनुलग्नकअनुलग्नक-3-3-3-3 FORM OF INTIMATION BY THE PENSION DISBURSING AUTHORITY TO THE OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR REGARDING CONSOLIDATION OF PENSION/FAMILY PENSION IN TERMS OF FINANCE DEPARTMENT MEMORANDUM NO.......................................

1. Name of the Pensioner/Family Pensioner

2. P.P.O.

3. Date of Birth/Age

4. Date of retirement/Death (in case of family pension)

5. Scale of pay on the date of retirement/Death

6. Corresponding pay band and grade pay/scale w.e.f. 1st January 2006

7. Savings Bank A/C No.

8. Name of the Bank/Paying Branch

9. Bank Code No.

COMPUTATION OF PENSION

PART A

10. Computation of consolidated pension/family pension

*Pension/*Family Pension/*Family Pension (At enhanced rate)

Pension Family Pension/Enhanced Family Pension
(A) Existing basic pension (inclusive of commuted portion) (excluding the effect merger of merger of 50 percent of dearness relief). (B) Dearness pesnion (C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24percent of (A)+(B) above (D) 40percent of the Basic Pension as at (A) above (E) Consolidated Pension (A+B+C+D) (A) Existing basic Family pension/Enhanced family pension (excluding the effect of merger of 50 percent of dearness relief) ( B) Dearness pesnion (C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24percent of (A)+(B) above (D) 40percent of the Basic Family Pension as at (A) above (E) Consolidated Family Pension (A+B+C+D)

(*If not applicable draw a line across)55 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 िसत+बर 2009 PART B

11. Computation of consolidated pension/family pension in terms of para.................................

memo dated............................

Pension Family Pension
(i) 50percent of the minimum of the Pay Band+ Grade pay (ii) Qualifying service (maximum of 33 years Pension: (i)x(ii) ——— 33 30 percent of the minimum of the pay band/pay scale+Grade pay (where applicable) Family Pension: 30percent of the minimum of the pay band/pay scale+Grade Pay (where applicable)

12. Pension/Family Pension actually paid (i.e. part A or Part B whichever is higher)

.......................................................................................................................................

Signature.

————

अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 489-571+1500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 September 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-09-23.489/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-09-23.489.