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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 September 2009

Published 24 September 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-09-24.492
Languages
English, Hindi

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विषय— राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें/पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन में मंहागाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक 01 जनवरी 2009 से संशोधन ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 8894, दिनांक 22 अक्तूबर 2008 एवं संकल्प सं0 1348, दिनांक 24 अक्तूबर 2008 द्वारा राज्य कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई 2008 के प्रभाव से 54 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

(2) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 1(3)/2008 E II (B) दिनांक 19 मार्च 2009 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों (जिनका वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1 जनवरी 2009 से 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 64 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

(3) तदनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 1 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों एवं वैसे पेंशनभोगी जिनके पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प सं0 11556, 11557 एवं 11558 दिनांक 22 दिसम्बर 1999 के आलोेक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1 जनवरी 2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता/राहत की राशि को मंहगाई वेतन/पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 10 प्रतिशत अतिरिक्त, कुल 64 प्रतिशत राशि मंहगाई भत्ता/राहत, के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

(4) उपर्युक्त मंहगाईभत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(5) मंहगाई भत्ते की गणना मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायेगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पेैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित की जाएगी तथा पचास पेैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा ।(6) मंत्री एवं मंत्री स्तर के सुविधा प्राप्त महानुभावों द्वारा नियुक्त बाहय व्यक्तियों को भी उपर्युक्त दर से मंहगाई भत्ता का नगद भुगतान किया जायेेगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 24 िसत+बर 2009 (7) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राघिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप में कर दिया जायेगा ।

(8) जहां तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर,

सचिव (संसाधन) ।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 492-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 September 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-09-24.492/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-09-24.492.