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विषय :- राज्य सरकार के कर्मचारियो को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।
वित्त विभाग के संकल्प सं0-4215 दिनांक 18 मई 2009 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी, 2009 से औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।
(2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 1(6)/2009-E II (B), दिनांक 18 सितम्बर 2009 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।
(3) तदनुसार राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से पुनरीक्षण वेतनमान में अतिरिक्त 5 (पांच) प्रतिशत अर्थात् 22 (बाईस) प्रतिशत से बढ़ाकर 27 (सत्ताईस) प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।
औपबंधिक पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अ,तूबर 2009 (5) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jchUnz iokaj, सचिव (संसाधन) ।