(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22224444 आ ँवआ ँवआ ँवआ ँवनननन 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555546464646)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 11116666 अ-तूअ-तूअ-तूअ-तूबरबरबरबर 2009200920092009 5/फ॰बी॰-42/98 खण्ड—4451 सहकारिता विभाग
------
संकल्प
12 अक्तूबर 2009
विषय—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना का कारगर ढं़ग से कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में। प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, तुषारापात, असमान्य वर्षापात, पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने की अवस्था में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना को राज्य के कृषकों के हित में लागू किया गया है।
2. उक्त योजना के तहत सभी तरह के कृषक और उनके द्वारा उत्पादित फसलें यथा—खाद्यान्न, दाल, तेलहन एवं वाणिज्यिक फसल यथा प्याज, ईंख, आलू, बैंगन एवं टमाटर फसल आदि को आच्छादित किया जाता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसल का चुनाव प्रत्येक मौसम में अलग-अलग किया जाता है। 3. उक्त योजनाओं को जिला स्तर पर कारगर ढं़ग से कार्यान्वित कराने हेतु एक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 अ-तूबर 2009 5. फसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति किसी भी अन्य पदाधिकारी को विषेष आमंत्रित के रूप में सम्मिलित कर सकती है यदि ऐसा करना सरकार एवं कृषकों के हित में हो। 6. उपर्युक्त समिति जिला स्तर पर बीमा योजनाओं की सफलता हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाईकरेगी—
(क) फसल की स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन। (ख) मौसम की स्थिति पर विचार। (ग) कृषि ऋण वितरण की समीक्षा। (घ) शतप्रतिषत फसल कटनी प्रयोगों को सुनिष्चित करना। (ङ) फसल बीमा करने में बीमा योजना के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा। (च) लाभान्वित कृषकों के खाता में क्षतिपूर्ति की राषि का ससमय हस्तातंरण की समीक्षा। (छ) बीमा योजना का प्रचार-प्रसार। (ज) अधिकाधिक ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों को आच्छादित करने हेतु लक्ष्य/योजना बनाना। (झ्ा) अन्यान्य बातें जो इस योजना की सफलता हेतु आवष्यक हों।
7. साधारणतः जिला अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह में एकबार होगी किन्तु यदि जिला पदाधिकारी आवष्यक समझें तो उक्त बैठक इसके पूर्व भी आहूत कर सकते हैं।
8. पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3265, दिनांक 13 सितम्बर 2000 को विलोपित किया जाता है। 9. यह संकल्प तत्काल के प्रभाव से प्रभावी समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर॰ के॰ खण्डेलवाल, सरकार के सचिव।
————
अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 546-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in