िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 13131313 काित(cid:30)क काित(cid:30)क काित(cid:30)क काित(cid:30)क , , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44442222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 4444 नव&बनव&बनव&बनव&बरररर,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं। 2-4
या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के
सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान आदेश।
---
मंडल मX पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
(cid:18)वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक\ है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, पर(cid:15)Hा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान,
संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के आMद।
---
ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर
सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आMद ---
पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और काया(cid:30)OयH? (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और िनयम आMद। 5-7
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और
8यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण उSच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
सूचनाएं इ`याMद। ---
और िनयम, 'भारत गजट' और राNय
गजट? के उUरण। ---
पूरक
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पूरक-क
---
2 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/, , , , छु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8यछु 5ट(cid:15) और अ8य वैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
———
अधिसूचना
19 अक्तूबर 2009
सं॰ 8/सू0अ0-15-19/2009-का0&10407—विभागीय अधिसूचना सं0 10821, दिनांक 3 अक्तूबर 2008 के द्वारा न्यायमूर्ति श्री जे0 एन0 भट्ट, सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति श्री जे0 एन0 भट्ट द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं करने के कारण अधिसूचना सं0 10821, दिनांक 3 अक्तूबर 2008 को निरस्त करते हुए श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवा निवृत्त भा0प्र0से0 (1972) को बिहार के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पदग्रहण करने की तिथि से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार नियुक्त करते ह।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
———
समाज कल्याण विभाग
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अधिसूचनाएं
15 अक्तूबर 2009
सं॰ स0क0स्था0-10-47/07-3528—कार्मिक लोक षिकायत एवं पेंषन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/279/2002 एवं आर0 (एस0), दिनांक 15 सितम्बर 2004 की कंडिका में दिये गये दिषा निर्देष तथा उत्तरवर्त्ती झारखण्ड एवं बिहार सरकार के सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-72 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आपसी सहमति के आधार पर गृह (विषेष) विभाग का आदेष संख्या 5553, दिनांक 27 जुलाई 2009 द्वारा श्रीमती मेरी स्टेला इन्दवार, निलंवित बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, बिहार का पारस्परिक स्थानान्तरण झारखण्ड राज्य में किया गया है। गृह (विषेष) विभाग से प्राप्त आदेष के परिपेक्ष्य में दिनांक 15 अक्तूबर 2009 के अपराह्नन से श्रीमती मेरी स्टेला इन्दवार, निलंवित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार (मुख्यालय आई0सी0डी0एस0 निदेषालय, पटना, माह, फरवरी, 2009 से निर्धारित मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित) को झारखण्ड राज्य राँची में योगदान समर्पित करने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव।
———
15 अक्तूबर 2009
सं॰ स0क0स्था0-10-48/09-3529—श्रीमती रंजना गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छपरा ग्रामीण को प्रषासनिक दृष्टिकोण से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज, (प0 चम्पारण) के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009
15 अक्तूबर 2009
सं॰ स0क0स्था0-10-47/09-3530—सुश्री अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, को अधिसूचना संख्या 2819, दिनांक 26 अगस्त 2009 के द्वारा निलंवन से मुक्त होने के पष्चात (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, कोढ़ा (कटिहार) के पद पर अलगे आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव।
———
मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग
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अिधसूचना
26 अZतूबर 2009 सं0 मा0(cid:18)व0-2/ःथा0-1-104/09 (खeड)-9574—मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग मX पदःथा(cid:18)पत/कािम(cid:30)क एवं ूशासिनक सुधार (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार, पटना क\ अिधसूचना सं0 10505, Mदनांक 22 अZतूबर 2009 (cid:24)ारा सेवा ूाfत
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3. उपर क\ अिधसूचनाओं एवं इसके पूव(cid:30) मX िनग(cid:30)त अिधसूचनाओं मX कोई (cid:18)वरोधाभाष हो तो वL(cid:30)मान िनग(cid:30)त अिधसूचना ह(cid:15) ूभावी होगी और एतq (cid:24)ारा उनसे संबंिधत पूव(cid:30) क\ अिधसूचना (cid:18)वलो(cid:18)पत क\ जाती है । 4. ःथानांत_रत/पदःथा(cid:18)पत पदािधकार(cid:15) अ(cid:18)वलंब (cid:18)वरिमत होकर अपने-अपने पदःथापन ःथान पर योगदान देकर ूभार महण करXगे एवं उसक\ सूचना इस (cid:18)वभाग को दXगे । पदःथा(cid:18)पत पदािधकार(cid:15) नव&बर, 2009 का वेतन आMद नवपदःथा(cid:18)पत ःथान से ह(cid:15) ूाfत करXगे ।
5. वैसे पदािधकार(cid:15) Pज8हX कह(cid:15)ं नह(cid:15)ं पदःथा(cid:18)पत Mकया गया है वे अपना ूभार सrप कर मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग मX योगदान दXगे ।
(cid:18)बहार-राNयपाल के आदेश से,
(ह0) अःपंट, उप-सिचव।4 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
26 अक्तूबर 2009
सं॰ 6/गो0 34-14/2007-4236/वा0क0—श्री नवनीत नन्दन सहाय, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री हरिनाथ मिश्र, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया, अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर के दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को सेवानिवृाि के पश्चात् दिनांक 1 नवम्बर 2009 से अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया एवं वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीHक, सिचवालय मुिणालय, 5 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और काया(cid:30)Oयपाल और काया(cid:30)Oयपाल और काया(cid:30)Oयपाल और काया(cid:30)OयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
जल संसाधन विभाग
———
आवश्यक सूचना
26 अक्तूबर 2009
सं॰ सिं0को0- 1/2001 पार्ट-।।-686—मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी मुख्य नहर तथा मुख्य नहर से निसृत शाखा नहरों एवं वितरणियों के अवशेष कार्य मार्च 2010 तक कराया जाना है । उक्त कार्यो के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रब्बी सिंचाई 2009-10 के दौरान उपरोक्त नहर प्रणालियों से जलापूर्ति बन्द रखा जायेगा ।
अतः पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र के कृषिकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2009-10 हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन कार्य करने का कष्ट करेंगे ।
उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपुर सहयोग प्रार्थित है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
———
मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।
———
कार्यालय-आदेश
29 सितम्बर 2009
दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ राम निरेखन राय भूतपूर्व मेट नलकुप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के आश्रित पुत्रा-श्री प्रेम रंजन कुमार को नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
2. श्री प्रेम रंजन कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ राम निरेखन राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 6 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री प्रेम रंजन कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री प्रेम रंजन कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री प्रेम रंजन कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।
जयमंगल पासवान
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।
———
29 सितम्बर 2009
सं स्था-3, बी- 44/2008-1355—अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ मध्ुसुदन प्रसाद, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मोतीहारी के आश्रित पुत्रा श्री ब्रह्मदेव गुप्ता को नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
2. श्री ब्रह्मदेव गुप्ता पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ मध्ुसुदन प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मध्ुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री ब्रह्मदेव गुप्ता को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री ब्रह्मदेव गुप्ता की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।7 (cid:18)बहार गजट, 4 नव&बर 2009 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी। 10. योगदान करने हेतु श्री ब्रह्मदेव गुप्ता को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।
जयमंगल पासवान
मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।
ÑÑÑÑ
अधीHक, सिचवालय मुिणालय,