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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 November 2009

Published 05 November 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-11-05.561
Languages
English, Hindi

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क्रम चयनित फसल चयनित जिला का नाम क्षेत्र
1. गेहूँ पटना, गया, मुजफ्‌फरपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सीवान एवं सुपौल। सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।
2. आलू पटना, गया, मुजफ्‌फरपुर, पूर्णियाँ भागलपुर, नालन्दा, पूर्वी चम्पारण एवं सुपौल। सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।
3. चना पटना, गया, मुजफ्‌फरपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, औरंगाबाद, एवं कैमूर (भभुआ)। सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।
4. मसूर पटना, गया, मुजफ्‌फरपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, औरंगाबाद, अररिया, नालंदा एवं मधुबनी। सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।

उपर्युक्त गेहूं आलू, चना एवं मसूर फसल के निमित्त गया एवं भागलपुर जिला में बीमा कार्य करने हेतु आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड (सामान्य बीमा), पटना को ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों के बीमा हेतु प्राधिकृत किया2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 5 uoEcj 2009 जाता है तथा शेष जिलों में उक्त फसलों हेतु बीमा कार्य एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.(A.I.C.) पटना द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

2. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका में निदेषित विहित शर्तों के तहत किया जाएगा। भारत सरकार के एतद्‌ सम्बंधी पत्र एवं विभिन्न बीमा एजेंसियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में इस योजना की कुछ प्रमुख शर्त्ते उल्लेखनीय है-

(i) गेहूँ फसल हेतु बीमित राषि रु0 22,500॰00, चना एवं मसूर फसल के लिए रु0 15,000॰00 तथा आलू के लिए रु0 40,000॰00 प्रति हेक्टेयर होगी ।

(ii) इस योजना के लिए चयनित फसलों के लिए प्रीमियम दर यथा-गेहूँ के लिए 7.50 प्रतिशत, चना, मसूर के लिए 7.25 प्रतिशत तथा आलू के लिए 11.10 प्रतिशत होगी। प्रीमियम राषि पर 10.30 प्रतिशत की दर से सेवा कर भी देय होगा।

(iii) उक्त प्रीमियम दर में गेंहू के लिए 1.5 प्रतिशत तथा चना/मसूर के लिए 2.00 प्रतिशत एवं आलू फसल के लिए 5.55 प्रतिशत प्रीमियम की राशि के साथ उक्त राषि पर सेवा कर का भुगतान संबंधित कृषक द्वारा किया जाएगा। प्रीमियम की अवशेष राशि अनुदान के रूप में 50ः50 के अनुपात में सेवा कर के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। (iv) बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना पूर्णतः एग्रीकल्चर इंश्योेरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा किया जाएगा।

(v) इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप योजना के लिए चयनित जिलों/अंचलों में उक्त फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा । (vi) ऋणी कृषकों हेतु यह योजना अनिवार्य है जबकि गैर-ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। परन्तु गैर-ऋणी किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना का चयन कर सकते हैंं। इस योजना के तहत ऋणी कृषक से आशय उन कृषकों से है जिनका बैंकों द्वारा साख सीमा 31 जनवरी 2010 तक स्वीकृत कर दिया गया है।

चूूंकि रब्बी मौसम हेतु ऋण प्राप्त करने की अवधि 31 मार्च 2010 तक है तथा इस योजना में बीमा कराने की अवधि 31 जनवरी 2010 तक ही सीमित है, अतः इस तरह के मामले में बीमा कराने के इच्छुक कृषक, जो ऋण प्राप्त करने के योग्य हो, से संलग्न प्रपत्र में सहमति प्राप्त कर उन्हें योजना के तहत चयनित फसलों के लिए बीमित किया जा सकेगा, तथा उक्त आधार पर प्रीमियम की राषि की कटौती कर बैंक द्वारा बीमा एजेंसी को प्रेषित किया जायेगा। (vii) ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जनवरी 2010 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा-पत्र प्रीमियम की राशि के साथ बैंकों द्वारा बीमा एजेंसी को 02 मार्च 2010 तक निश्चित रूप से प्राप्त करा देना है।

(viii) गैर-ऋणी कृषक दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक आलू, गेहॅू, चना एवं मसूर फसल का बीमा निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा पत्र दिनांक 15 जनवरी 2010 तक प्रीमियम की राशि के साथ निश्चित रूप से संबंधित बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी को प्राप्त करा देना है।

(IX) बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त्ा विवरणी संलग्न है। इस योजना के तहत तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से बीमित फसलों की क्षति होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए जोखिम, जोखिम की अवधि, देय क्षतिपूर्ति की गणना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा तैयार की गयी सारिणी (अनुलग्नक -1) के आधार पर किया जाएगा।

(x) बैंकों द्वारा कुल जमा की गयी प्रीमियम की राशि का (सेवा कर की राषि को छोड़कर) 5 प्रतिशत बैंक सेवा शुल्क के रूप में सम्बंधित बैंकों को बीमा एजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बीमा कम्पनी समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेगी।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 5 uoEcj 2009 4. बीमा एजेंसियां प्रत्येक दिन का न्यूनतम-अधिकतम तापमान, R.H (Relative Humidity) एवं Rain Fall का आंकड़ा E-mail के माध्यम से जिलाधिकारी एवं विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध करायेगी एवं मासिक समेकित आंकड़ा भी विभाग को Weather Stationwise समर्पित करेंगे।

5. आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना प्रीमियम अनुदान की राषि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.(A.I.C.) के माध्यम से प्राप्त करेगी।

6. इस योजना में प्रीमियम अनुदान के रूप में राज्य सरकार केे हिस्से के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश अलग से निर्गत किया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय नारायण सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 561-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 November 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-11-05.561/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-11-05.561.