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कृषि विभाग
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संकल्प
4 नवम्बर, 2009
बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विधटित)/बाजार समिति (विधटित) के कर्मियों का समायोजन दिनांक 12 अगस्त 2008 के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5661, दिनांक 2 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। इसमें यह उल्लेखित है कि इनका समायोजन जिस पद पर होना है उसी पद का वेतनमान उन्हें अनुमान्य होगा, चाहे पूर्व में उनका वेतनमान अधिक क्यों न रहा हों। वेतन संरक्षण का भी लाभ उन्हें देय नहीं होगा।
2. उपर्युक्त के तहत कई कर्मियों का समायोजन कनीय पद एवं वेतनमान में किये जाने के कारण विभिन्न याचिकाएं दायर की गयीं। समादेश याचिका संख्या-6997/08 बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विधटित) बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में अपर महाधिवक्ता-III ने अपने पत्र संख्या 11409, दिनांक 11 सितम्बर 2009 द्वारा सूचित किया कि कनीय पद एवं वेतनमान में समायोजन के मामले को सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने काफी गंभीरता से लिया है, अतः इस मामले पर पुनर्विचार किया जाय।
3. अतः उपर्युक्त मामले पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 21 अक्तूबर 2009 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मामलों पर त्रिसदस्यीय समिति समकक्ष पद एवं वेतनमान में समायोजन तथा जब तक समायोजन नहीं होता है तब तक वेतन संरक्षण के बिन्दु पर विचार कर अपनी अनुशंसा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 नव+बर 2009 आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विश्वनाथ सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 568-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in