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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 November 2009

Published 13 November 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-11-13.574
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22222222 काित(cid:31)क काित(cid:31)क काित(cid:31)क काित(cid:31)क 1931193119311931 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 575757574444)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 11113333 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2009200920092009 सं0 मा.(cid:18)व.8(थ)131/07(भाग-1)-9238

मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग ——— संक3प

14 अ4तूबर 2009

(cid:18)वषय:- रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार का अ=य (cid:18)वभाग> के साथ सम=वय हेतु तैयार माग(cid:31)दिश(cid:31)का के आलोक मD योजना के काया(cid:31)=वयन हेतु अितEर4त माग(cid:31) िनदेश ।

रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) अिधिनयम 2005 के अ=तग(cid:31)त पूव(cid:31) मD िनग(cid:31)त रांश(cid:15)य मामीण रोजगार स ्क<म, (cid:18)बहार का Hदशा िनदेश 2007 मD आंिशक संशोधन करते हुए (cid:18)विभ=न काया(cid:31)=वयन एजेJ=सय> (cid:26)ारा ली जाने वाली योजना के काया(cid:31)=वयन हेतु िन+न अितEर4त माग(cid:31)िनदेश जार(cid:15) Hकये जाते है:-

1. रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) अिधिनयम 2005 क< धारा-2(6) मD काया(cid:31)=वयन एजे=सी को इस ूकार िनM(cid:18)पत Hकया गया है :-

ÔÔकाया(cid:31)=वयन मD के =ि(cid:15)य सरकार या Hकसी राPय सरकार का कोई (cid:18)वभाग, कोई Jजला पEरषR मSयवतT ःतर पर पंचायत सिमित, माम पंचायत या कोई ःथानीय ूािधकरण या सरकार(cid:15) उपबम या गैर सरकार(cid:15) संगठन, Jजसे Hकसी ःक<म के अधीन Hकए जाने वाले Hकसी काय(cid:31) का काया(cid:31)=वयन करने के िलए के =ि(cid:15)य सरकार या राPय सरकार (cid:26)ारा ूािधकृ त Hकया गया है, सJ+मिलत हैÕÕ

2. योजनाओं का ूकार—रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) अिधिनयम 2005 क< अनुसूची-1 के खंड-1 यथा अ]तन संशोिधत मD िन+न ूकार क< योजनाएँ ली जा सकती ह_ ।

(i) जल संर`ण और जल शःय संचय; (ii) सूखारोधी (Jजसके अंतग(cid:31)त वनरोपण और वृ`रोपण सJ+मिलत है); (iii) िसंचाई नहरD Jजनके अंतग(cid:31)त सूआम और लघु िसंचाई संकम(cid:31) भी है;

2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+बर 2009

(iv) अनुसूिचत जाितय> और अनुसूिचत जन-जाितय> के पEरवार> के ःवािमeवधीन या गर(cid:15)बी रेखा से नीचे के पEरवार> या भूिम सुधार के HहतािधकाEरय> या भारत सरकार क< इंHदरा आवास योजना के अधीन HहतािधकाEरय> या लघु या सीमा=त कृ षक> क< भूिम के िलए िसंचाई ूसु(cid:18)वधा, बागवानी, बागान और भूिम (cid:18)वकास ूसु(cid:18)वधा का उपबंध :

ंच पथ का उपबंध करने के िलए मामीण संयोजकता; और (v) पारंपEरक जल िनकाय> का नवीकरण Jजसके अंतग(cid:31)त तालाब> का शुH(cid:26)करण भी है; (vi) भूिम (cid:18)वकास; (vii) बाढ़ िनयंऽण संर`ण संकम(cid:31), Jजनके अंतग(cid:31)त जलM(cid:26) `ेऽ> मD जल िनकास भी है; (viii) सभी मौसम> मD पहु (ix) कोई अ=य काय(cid:31), Jजसे राPय सरकार के परामश(cid:31) से के =ि(cid:15)य सरकार (cid:26)ारा अिधसूिचत Hकया जाए;

इस योजना के तहत सृJजत पEरसंप(cid:18)iय> (JजसमD वनरो(cid:18)पत भूिम भी शािमल है) का रखरखाव भी योजना के तहत ् अनुमा=य कायj मD रखा जायगा । यह अ=य काय(cid:31)बम> के अधीन सृJजत पEरसंप(cid:18)iयॉं, जो उपयु (cid:31)4त कोHट मD आती ह_, के रखरखाव पर भी लागू होगा।

उदाहरण के तौर पर (cid:18)विभ=न (cid:18)वभाग> के ःतर पर काया(cid:31)=वयन हेतु रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म (cid:18)बहार के अ=तग(cid:31)त वत(cid:31)मान मD अनुमा=य कायj के अनुMप िन+न योजनाओं को पहचािनत Hकया गया है :- जल संसाधन/ लघु जल संसाधन :—

(cid:1) जल संसाधन (cid:18)वभाग क< नहर>, (cid:18)वतरणी, उप (cid:18)वतरणी एवं माईनर> आHद का जीणlmार, गहरा Hकया जाना, गाद िनकालना तथा ितय(cid:31)क जल िनकास (Cross Drainage Works) आHद का काय(cid:31) ।

(cid:1) राPय क< (cid:18)विभ=न कमा=ड एEरया (cid:18)वकास ूािधकार (Command Area Development Authority) यथा काडा, ःकाडा इeयाHद के (cid:18)विभ=न िसंचाई संबंधी एवं अ=य (cid:18)वकासाeमक काय(cid:31) ।

(cid:1) बड़े शहर> के नजद(cid:15)क के मामीण `ेऽ> मD शहर एवं मामीण `ेऽ के वषा(cid:31) जल एवं बाढ़ से आने वाले जल क< िनकासी हेतु नाल> का िनमा(cid:31)ण ।

(cid:1) Hदयारा `ेऽ एवं टाल `ेऽ> के पुनःथा(cid:31)पन (Restoration) एवं (cid:18)वकास काय(cid:31) । (cid:1) चौर भूिम पुनःथा(cid:31)पन (Wet Land Restoration) काय(cid:31) । (cid:1) माम> एवं शहर> के बाहर के मामीण `ेऽ> के चार> ओर बाढ़ सुर`ा हेतु घेरा (Ring) बांधो का िनमा(cid:31)ण।

(cid:1) जमीन ्दार(cid:15) बांधो का जीणjmार/(cid:18)वकास काय(cid:31) एवं वृ` रोपण का काय(cid:31) । (cid:1) चेक डैम का िनमा(cid:31)ण पथ िनमा(cid:31)ण (cid:18)वभाग/मामीण काय(cid:31) (cid:18)वभाग :— (cid:1) पथ िनमा(cid:31)ण (cid:18)वभाग एवं मामीण काय(cid:31) (cid:18)वभाग के सड़क> पर फल_क, ःलोप तथा Hडवाइडर पर वृ` रोपण /झाड(cid:15) (Shrubs) रोपण काय(cid:31) ।

(cid:1) पथ िनमा(cid:31)ण (cid:18)वभाग/मामीण काय(cid:31) (cid:18)वभाग क< सड़क> मD होने वाले िनमा(cid:31)ण कायj मD अकु शल मजदूर(cid:15) अंश का वहन नरेगा से Hकया जाना ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+बर 2009 वन (cid:18)वभाग—वन `ेऽ> मD (cid:18)विभ=न काय(cid:31) यथा :- (क) वन> मD जल एवं मृदा संर`ण संरचनाओं का िनमा(cid:31)ण (ख) अवकृ ंट खुले वन> मD वनरोपण (ग) वन के अधीन िलंक पथ> का िनमा(cid:31)ण (घ) वन `ेऽ मD चेक डैम एवं िसंचाई संरचनाओं का िनमा(cid:31)ण कृ (cid:18)ष (cid:18)वभाग—कृ (cid:18)ष (cid:18)वभाग क< वे योजनाएँ जो कृ (cid:18)ष रोड मैप के अ=तग(cid:31)त ह_ उन मD कqचे काय(cid:31) । 3. योजनाओं का चयन :-

(क) (cid:18)विभ=न काया(cid:31)=वयन एजे=सी (cid:26)ारा Jजला के िलए िचJ=हत Hकये गये कायj, जो रांश(cid:15)य मामीण गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के तहत अनुमा=य कायj क< ौेणी मD है, क< सूची अनुमािनत ूा4कलन के साथ यथास+भव ूाथिमकता का बम िनधा(cid:31)Eरत करते हुए Jजला पदािधकार(cid:15) Ðसह- Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक को सौपी जायेगी ।

(ख) Jजला पदािधकार(cid:15) Ðसह- Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक अपने ःतर से उस योजना क< सूची क< माग(cid:31)दिश(cid:31)का के ूावधान> के अनुसार समी`ा कर एवं यथा आवँयक संशोधन संबंिधत (cid:18)वभाग से करायेगे ।

(ग) तदोपरा=त Jजला पदािधकार(cid:15)-सह-Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक (cid:26)ारा उ4त सूची को Jजला पEरषद के अनुमोदन हेतु उपःथा(cid:18)पत Hकया जायेगा ।

(घ) ूशासिनक ःवीकृ ित (cid:18)वःतृत ूा4कलन तैयार Hकये जाने के पँचात उसक< लागत के अनुMप काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15)/उप-(cid:18)वकास आयु4त/Jजला पदािधकार(cid:15)/वर(cid:15)य पदािधकार(cid:15) (cid:26)ारा द(cid:15) जायेगी ।

4. ूा4कलन क< तैयार(cid:15) एवं अनुमोदन :-

(क) Jजला पEरषद से अनुमोHदत कायl/ योजनाओं (सूची के अनुसार) का ूा4कलन राPय सरकार के िशडयूल ऑफ रेट के आधार पर ःथल िनर(cid:15)`ण के उपरा=त तैयार Hकया जाएगा तथा इसक< तकनीक< ःवीकृ ित राPय सरकार (cid:26)ारा समय-समय पर िनधा(cid:31)Eरत स`मता के आधार पर स+बm पदािधकार(cid:15) (cid:26)ारा क< जाएगी । चू ँHक रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म के तहत होने वाले कायj मD संवेदक> का सहयोग नह(cid:15)ं िलया जाना है, इसिलए ूा4कलन मD संवेदक लाभांश का कोई ूावधान नह(cid:15)ं रखा जाना है । रांश(cid:15)य मामीण रोजगार ःक<म के ूावधान> के तहत मेट क< vयवःथा तथा काय(cid:31) ःथल पर क< जाने वाली (cid:18)वशेष सु(cid:18)वधाओं पर होने वाले vयय को भी ूा4कलन मD सJ+मिलत Hकया जाए ।

(ख) ूा4कलन के साथ दर (cid:18)वशलेषण के आधार पर िनमा(cid:31)ण साममी एवं ौम (cid:18)ववरणी अलग- अलग दशा(cid:31)यी जाएगी । चू ँHक अm(cid:31) कु शल तथा कु शल मजदूर> पर होने वाले vयय को साममी मद के अन ्तग(cid:31)त रखा जा रहा है, अत: अm(cid:31)-कु शल, कु शल तथा अकु शल मजदूर(cid:15) को भी अलग-अलग दशा(cid:31)या जाए ।

(ग) संबंिधत काय(cid:31) (cid:18)वभाग अपने-अपने Jजला ःतर(cid:15)य पदािधकाEरय> से (cid:18)वभागीय Mप से काय(cid:31) संपाHदत कराने के िलए यथा आवँयक िनदwश जार(cid:15) करेगे ।

(घ) काया(cid:31)=वयन अिभकरण अपनी योजनाओं मD कम-से-कम 60 ूितशत तक vयय अकु शल मजदूर(cid:15) के िलए रखDगे । यह गणना समेHकत Mप से वा(cid:18)ष(cid:31)क आधार पर क< जाएगी। यHद Hकसी योजना मD साममी का घटक 40 ूितशत से अिधक हो रहा हो तो भारत सरकार या राPय सरकार के अ=य संबंिधत योजना से उसक< ूितपूित(cid:31) क< जा सकती है। रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के अंतग(cid:31)त ःवीकाय(cid:31) कायj या ःथायी संपदाओं के िनमा(cid:31)ण4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+बर 2009 के िलए पंचायती राज संःथान> को अ=य ॐोत> से िमले अनुदान> (जैसे, रांश(cid:15)य (cid:18)वi आयोग राPय (cid:18)वi आयोग या राज ्य सरकार के (cid:18)वभाग> से िमले अनुदान), अ=य के =ि(cid:15)य अथवा के =ि ूायोJजत योजनाओं (जैसे ःवण(cid:31) जयंती माम ःवरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), सूखामःत `ेऽ काय(cid:31)बम (ड(cid:15).पी.ए.पी.), मMःथल (cid:18)वकास काय(cid:31)बम (ड(cid:15).पी.ए.पी.), रांश(cid:15)य सम (cid:18)वकास योजना (आर.एस.वी.आई), (cid:18)पछडा़ `ेऽ अनुदान आHद के साथ जोड़ कर भी खच(cid:31) Hकया जा सकता है। लेHकन रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के तहत ूा{त अनुदान को (cid:18)विभ=न (cid:18)वभाग> या िनकाय> के तहत चलने वाली योजनाओं को लागू करने के िलए खच(cid:31) नह(cid:15)ं Hकया जायेगा । अ=य काय(cid:31)बम के िलए िमले पैसे को तो रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के तहत ःवीकाय(cid:31) काम> पर खच(cid:31) Hकया जा सकता है लेHकन रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के पैसे को Hकसी और योजना पर खच(cid:31) नह(cid:15)ं Hकया जा सकता । पEरूेआय योजना तैयार करते हुए इन आयाम> को Sयान मD रखा जाना चाHहए ।

5. कायj/योजनाओं का काया(cid:31)=वयन एवं नोडल पदािधकार(cid:15) :-

(क) संबंिधत लाईन (cid:18)वभाग के Jजला/अनुमंडल/ूखंड/कनीय ःतर के पदािधकार(cid:15) ह(cid:15) योजनाओं का काया(cid:31)=वयन करेगे । ूeयेक काया(cid:31)=वयन अिभकरण ूeयेक ूखंड, जहां काय(cid:31) Hकया जाने वाला है, वहां एक नोडल पदािधकार(cid:15) नािमत करDगे । नोडल पदािधकार(cid:15) का दाियeव संबंिधत काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15), रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार से सम=वय करना होगा ।

(ख) रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार एक मांग आधाEरत योजना है । अत:, पंचायत/काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) से काम क< मांग Hकये जाने पर काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) Shelf of Projects मD शािमल योजनाओं मD काय(cid:31) ूारंभ करने का िनदेश नोडल पदािधकार(cid:15), काया(cid:31)=वयन अिभकरण को दे सकD गे ।

(ग) काय(cid:31) ूारंभ करने के पूव(cid:31) नोडल पदािधकार(cid:15) ूखंड के काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) से स+पक(cid:31) कर आवँयक सं(cid:8)या मD मःटर रौल ूा{त करेगे । मःटर रौल (cid:18)वशेष पहचान सं(cid:8)या के साथ ह>गे तथा काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) (cid:26)ारा सeया(cid:18)पत होगे । मःटर रौल का संधारण हर-हाल मD काय(cid:31) ःथल पर Hकया जायेगा ।

(घ) रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के अंतग(cid:31)त माम पंचायत (cid:26)ारा िनग(cid:31)त जॉब काड(cid:31)धाEरय> (cid:26)ारा ह(cid:15) इस योजना के अंतग(cid:31)त काय(cid:31) Hकया जायेगा । तदनुसार अकु शल मजदूर> क< सूची काया(cid:31)=वयन अिभकरण को उपल|ध करा द(cid:15) जायेगी । (ड़.) मेट का उiरदाियeव—कायj के पय(cid:31)वे`ण तथा काय(cid:31) ःथल पर उपJःथित दज(cid:31) करने के िलए ूeयेक काय(cid:31)/योजना मD एक मेट का चयन Hकया जायेगा । मेट एवं मजदूर> का अनुपात 1:50 रखा जायेगा ।

(च) काय(cid:31) ःथल पर vयवःथा—काय(cid:31) ःथल पर िन+नांHकत सु(cid:18)बधाऍ िनJ~त Mप से द(cid:15) जायेगी:-

(क) छाया क< सु(cid:18)वधा, (ख) मजदूर> के बqच> के देख-भाल के िलए Hकसी मजदूर को िचJ=हत करना, (ग) पानी (cid:18)पलाने क< सु(cid:18)वधा, (घ) ूाथिमक उपचार क< सु(cid:18)वधा ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+बर 2009 (ड़.) ूeयेक काय(cid:31) ःथल पर सूचना पट का संधारण Hकया जायेगा, JजसमD िन+नांHकत को अवँय दशा(cid:31)ये जायेगे :-

(i) काय(cid:31) का ःथल एवं नाम,

(ii) काय(cid:31) क< लंबाई-चौडाई एवं ूमुख (cid:18)ब=दु,

(iii) काय(cid:31) क< लागत- (i) साममी घटक (ii) मजदूर(cid:15) घटक

(छ) कायj क< मापी कर मापी पुJःतका मD संधारण (cid:18)वभागीय कनीय अिभयंता (cid:26)ारा Hकया जायेगा,

(ज) सडक िनमा(cid:31)ण/चौड(cid:15)करण से संबंिधत काय(cid:31) तभी ूारंभ Hकये जाय जब इसके िलए आवँयक भूिम उपल|ध हो 4य>Hक भूिम अज(cid:31)न क< vयवःथा इस योजना मD नह(cid:15)ं है, (झ) रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारंट(cid:15) ःक<म, (cid:18)बहार के कायj के िलए काय(cid:31)पालक अिभयंता/Jजला ःतर(cid:15)य पदािधकार(cid:15) (cid:26)ारा एक अलग पंजी का संधारण Hकया जाना चाHहए ।

6. भुगतान क< ूHबया :-

(क) Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक (cid:26)ारा (cid:18)विभ=न काय(cid:31)कार(cid:15) अिभकरण को रािश उपल|ध करायी जायेगी। काय(cid:31)कार(cid:15) अिभकरण (cid:26)ारा रािश लोक उपबम> के ब_क> मD खाता खोलकर रािश जमा क< जायेगी । यHद भारत सरकार (cid:26)ारा रांश(cid:15)य मामीण रोजगर(cid:15) ःक<म के तहत रािश को पोःट ऑHफस मD रखने क< ःवीकृ ित द(cid:15) जाती है तो तदनुसार पोःट ऑHफस मD भी रािश रखी जायेगी ।

(ख) काय(cid:31) करने वाले जॉब काड(cid:31)धाEरय> को मजदूर(cid:15) का नगद भुगतान Hकसी भी हालत मD नह(cid:15)ं Hकया जायेगा बJ3क यह उनके ब_क/ पोःट ऑHफस के खात> से ह(cid:15) Hकया जायेगा । (ग) काफ< बड(cid:15) सं(cid:8)या मD जॉब काड(cid:31)धाEरय> के खाते पूव(cid:31) मD खुलवाये जा चुके है तथा वत(cid:31)मान मD भी इसके िलए अिभयान चल रहा है एवं काया(cid:31)=वयन अिभकरण के पदािधकाEरय> का दाियeव होगा Hक वे काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) से जॉब काड(cid:31)धाEरय> के नामो क< सूची के साथ उनके खात> क< सूची ूा{त कर लD ।

(घ) यHद काय(cid:31) ःथल क< दूर(cid:15) 5 Hक0मी0 अिधक हो ऐसी Jःथित मD 10% अिधक मजदूर(cid:15) का भुगतान Hकया जायेगा । यHद मजदूर(cid:15) मD इस वृH(cid:26) के कारण ूा4कलन क< रािश मD वृH(cid:26) होती है तो इसके िलए अलग से ूशासिनक ःवीकृ ित ूा{त करने क< आवँयकता नह(cid:15)ं होगी ।

(ङ) Hकये गये काय(cid:31) क< मापी के अनुMप जॉब काड(cid:31)धाEरय> के समूह को काय(cid:31) के एक स{ताह के अंदर समेHकत भुगतानादेश के (cid:26)ारा संबंिधत ब_क/ पोःट ऑHफस शाखा को एडवाइस (Advice )भेजी जायेगी ।

(च) भुगतान काय(cid:31) के एक स{ताह के अंदर हो जाना चाHहए और Hकसी भी पEरJःथित मD 15 Hदन से अिधक समय नह(cid:15)ं लगना चाHहए ।

(छ) भुगतानादेश यथासंभव क+ {यूटर से िनकाला जाए और इसके िलए ूखंड सूचना (cid:18)व(cid:129)ान के =ि का सहयोग िलया जाए ।

7. ूशासिनक vयय—काया(cid:31)=वयन अिभकरण योजनाओं के काया(cid:31)=वयन लागत के 3 ूितशत तक का उपयोग ूशासिनक व ्यय मD कर सकती है, JजसमD ःटेशनर(cid:15), क+ {यूटर, (cid:18)वशेष Mप से लगाये गये कािम(cid:31)क> आHद पर होने वाला vयय शािमल है । इसके िलए अलग से यथा आवँयक आवंटन देय होगा ।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+बर 2009 8. िनगरानी एवं गुणवiा का िनयंऽण—ूeयेक काय(cid:31) (cid:18)वभाग के अधीन गुणवiा िनयंऽण का काय(cid:31) करने वाले ूमंडल इस ूकार के कायj मD भी ूयु4त ह>गे । गुणवiा बनाये रखने क< पूण(cid:31) Jज+मेवार(cid:15) संबंिधत (cid:18)वभाग क< ह(cid:15) होगी । यह ौेयःकर होगा Hक (cid:18)व(cid:18)वध सामिमय> पर भुगतान के पूव(cid:31) िनयमावली के आलोक मD गुणवiा िनयंऽण ूमंडल/शाखा के अनुमोदन के पँचात भुगतान Hकया जाय ।

9. सामाJजक अंके `ण—ूeयेक योजना का भारत सरकार (cid:26)ारा िनग(cid:31)त अिधसूचना मD िनHहत ूावधान के आलोक मD सामाJजक अंके `ण कराना अिनवाय(cid:31) होगा ।

10. मािसक ूगित ूितवेदन—ूeयेक काया(cid:31)=वयन अिधकरण (cid:26)ारा ली गई योजनाओं का ूितवेदन (cid:18)वHहत ूपऽ मD ूeयेक माह Jजला पदािधकार(cid:15) Ðसह- Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक/ काय(cid:31)बम पदािधकार(cid:15) को सम(cid:18)प(cid:31)त करना अिनवाय(cid:31) होगा । ूeयेक काया(cid:31)=वयन अिधकरण अपने ूशासी (cid:18)वभाग के ूधान सिचव/ सिचव को ूeयेक माह अपने लआय के अनुसार Jजला पदािधकार(cid:15) Ðसह- Jजला काय(cid:31)बम सम=वयक को स+प=न योजनाओं क< सं(cid:8)या का |योरा, Jजला पEरषद (cid:26)ारा ूितमाह अनुमोHदत योजनाओं का |यौरा, Jजला सम=वयक (cid:26)ारा उनको आवंHटत क< गई रािश तथा vयय क< गई रािश का |यौरा (cid:18)वHहत ूपऽ मD सम(cid:18)प(cid:31)त करेगा । ूeयेक संबंिधत (cid:18)वभाग इन ूावधान> के आधार पर एक समेHकत ूितवेदन ूधान सिचव, मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग को भेजेगा ।

11. उपयु (cid:31)' ूावधान> क< ूाथिमकता—रांश(cid:15)य मामीण रोजगार गारƒट(cid:15) अिधिनयम- 2006 (यथा संशोिधत), उसके अंतग(cid:31)त बने िनयमावली तथा तeसंबंधी िनदेश के अनुसार ह(cid:15) उपयु (cid:31)4त योजनाओं का संचालन Hकया जाएगा । इस संदभ(cid:31) मD राPय सरकार क< काय(cid:31) संHहता/िनदेश (यथा (cid:18)वभागीय तौर पर काय(cid:31) संचािलत Hकया जाना, ब_को मD रािशरखा जाना) उपयु (cid:31)4त ूावधान> को संगत नह(cid:15)ं रहने के बावजूद भी उस हद तक बाधक नह(cid:15)ं ह>गे ।

12. काया(cid:31)=वयन माग(cid:31)िनदेश 2008 (Operational Guidelines 2008)—इस योजना के संबंध मD योजना उ„ेँय, {लािनंग, जॉब काड(cid:31) संबंधी त…य, योजनाओं के काया(cid:31)=वयन, मजदूर(cid:15) भुगतान, लेबर बजट, अिभलेख संधारण, अनुौवण तथा मू3यांकन, सूचना का अिधकार, पारदिश(cid:31)ता तथा जवाबदेह(cid:15), जन िनगरानी तथा सामाJजक अंके `ण आHद (cid:18)बदुओं पर Hकसी भी संशय के समाधान हेतु भारत सरकार के मामीण (cid:18)वकास मंऽालय (cid:26)ारा काया(cid:31)=वयन माग(cid:31) िनदेश 2008 (Operational Guidelines 2008 तृतीय संःकरण) तथा पूव(cid:31) मD जार(cid:15) रांश(cid:15)य मामीण रोजगार ःक<म, (cid:18)बहार का Hदशा िनदेश 2007 का संदभ(cid:31) Hकया जा सकता है ।

(cid:18)बहार-राPयपाल के आदेश से,

(ह0) अःपंट,

ूधान सिचव।

———— अधी`क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मुHित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 574-571+300-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 November 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-11-13.574/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-11-13.574.