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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22225555 काित क काित क काित क काित क 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
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ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के अन्य कार्य भी सरकार के द्वारा विभाग को सौंपे जाते है। 2. पथ निर्माण विभाग के जिम्मे राज्य में अवस्थित (i) राष्ट्रीय उच्च पथ (National Highway) (ii) राज्य उच्च पथ (State Highway) (iii) एवं मुख्य जिला पथ (Main District Road) के निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व है। इन तीन प्रकार के सड़कों की प्रकृति एवं स्वरूप स्पष्ट है तथा इनके निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है। 3. पथ निर्माण विभाग को सौंपी गयी सड़कों के अलावे जो सड़के बचती है वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र की सड़के है। इनमें निम्नांकित प्रकार की सड़के सम्मिलित है :
(i) ग्रामीण कार्य विभाग (पूर्व में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) की सड़कें। (ii) ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्मित सड़कें। (iii) जिला परिषद की सड़कें। (iv) ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन बनाई गयी सड़कें (कच्ची, खरंजा सहित)।
(v) विधायक/विधान परिषद सदस्य योजना के अधीन निर्मित सड़केंं (vi) अन्य मदों से निरूपित एवं विकसित सड़कें। (vii) अवशेष ग्रामीण पथ। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 नव,बर 2009 रख-रखाव तो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। परन्तु अन्य प्रकार की सड़कों के बारे में स्पष्ट दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके चलते ऐसी सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की समस्या बनी रहती है और इन सड़कों के जीर्णोद्धार, रख-रखाव एवं मरम्मती की कार्रवाइयां प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी प्रकार की सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु एक समेकित नीति बनाकर स्पष्ट दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है ताकि एक विभाग के द्वारा इन कार्यों का निष्पादन हो सके। 5. उपर्युक्त परिपे्रक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि—
(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित वैसी सभी सड़कें जो राष्ट्रीय उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों से इतर हों, के निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा।
(ii) ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार की सड़कें, जो पहले किसी भी विभाग या निकाय के द्वारा या किसी भी योजना से निर्मित रही हों, के आवश्यकतानुसार निर्माण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों की वैसी सभी सड़कें जो अभी किसी भी विभाग, निकाय के द्वारा या योजना के अधीन नहीं ली गयी हों के निर्माण, रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
(iv) ऐसी सभी सड़कों के आवश्यकतानुसार निर्माण, उन्नयन, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
(v) इन सभी प्रकार की सड़कों में यथा आवश्यक पुलों/पुलिया आदि का भी समावेश रहेगा। (vi) अन्य विभागाें/निकायों/अन्य योजनाओं से निर्मित एवं अवशेष सड़कों के निर्माण, रख-रखाव के लिए राज्य सरकार अलग से राशि की व्यवस्था विभाग के बजट में करेगी। सड़क कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 582-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in