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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 November 2009

Published 18 November 2009

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-11-18.44
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 27272727 काित(cid:30)क काित(cid:30)क काित(cid:30)क काित(cid:30)क , , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44444444 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 11118888 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर,,,, 2009 2009 2009 2009 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-4

या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के

सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

मंडल मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक] है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के

भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, पर(cid:15)Jा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान,

संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के आOद।

---

ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---

सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आOद। 5-8

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और

:यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ`याOद। 9-9 और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क 11-112 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सहकारिता विभाग

———

अधिसूचनाएं

21 अक्तूबर 2009

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ अभ्यर्थी का नाम एवं अभ्यर्थी का नाम एवं अभ्यर्थी का नाम एवं अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम तथा पिता का नाम तथा पिता का नाम तथा तथा स्थायी पता गृह गृह गृह गृह जिला पत्राचार का पता संयुक्त मेघाक्रम जन्म तिथि आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि पदस्थापन पद पदस्थापन पद का कार्यालय का कार्यालय एवं स्थान
1 2 3 4 5 6 7 8
1 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, पिता-श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, गायत्री नगर, पूरब सराय, मुंगेर-811201 मुंगेर गायत्री नगर, प रब सराय, ू मुंगेर-811201 31 01-01-1977 सामान्य जिला अंके॰पदा॰, स॰स॰, औरंगाबाद
2 श्री राजेष कुमार, पिता-श्री राम लषण प्रसाद सिंह, ए-23 आस्था नगर, मीरगंज, पो॰जिला-बेगुसराय ब े गुसराय ए-23 आस्था नगर, मीरगंज, पो॰जिला-बेगुसराय -851101 36 02-01-1977 सामान्य जिला अंके॰पदा॰, स॰ स॰, मुंगेर
3 श्री कुंदनलाल, पिता-श्री मुरारी मोहन सिंह, ग्रा॰पो॰-राणा विगहा, थाना-बाढ़, जिला-पटना पटना द्वारा श्री पशुपतिनाथ (विभागाध्यक्ष) जन्तु विज्ञान विभाग, बी॰एन॰कॉलेज, अषोक राजपथ, पटना-800 005 45 31-07-1977 सामान्य जिला अंके॰ पदा॰, स॰ स॰, पष्चिमी चम्पारण
4 श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता-श्री योगेन्द्र झा, मो॰-लक्ष्मी सागर (गैस गोदाम के निकट), दरभंगा दरभंगा पिता-श्री योगेन्द्र झा, मो॰-लक्ष्मी सागर (गैस गोदाम के निकट), दरभंगा 47 01-03-1975 सामान्य जिला अंके॰पदा॰, स॰स॰, रोहतास
5 श्री विजयानंद 'राजेष' पिता-श्री रामचन्द्र पासवान मो॰-तेलिया पोखर, पो॰-बेगुसराय, जिला-बेगुसराय- 851101 ब गुसराय े मो॰-तेलिया पोखर, पो॰-बेगुसराय, जिला-बेगुसराय- 851101 193 01-03-1977 अनु॰ जाति जिला अंके॰पदा॰, स॰ स॰, पूर्णियाँ
6 श्री घनष्याम रविदास, पिता-श्री कृष्ण रविदास, ग ाम-वरूणा, ्र पो॰-वरूणा, थाना-फतुहा, पटना पटना श्री घनष्याम रविदास, लेखा अनुभाग-2, कार्यालय-खान सुरक्षा महानिदेषालय, हीरापुर धनबाद, (झारखंड)-826001 194 16-01-1976 अनु॰ जाति जिला अंके॰पदा॰, स॰स॰, दरभंगा
3 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009

1. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवष्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राषि, प्रषिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनके वसूलनीय होगी।

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि समान्यतः (2) दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार होगा।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र प्रभार ग्रहण के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. परीक्ष्यमान अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के मार्ग दर्षन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे।

5. प्रत्येक नवनियुक्त अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भारत्यागी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ सेे प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौंपेंगे।

6. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम-37 के अधीन अनुमोदित प्रषिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ प्रषिक्षण में रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रषिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

———

26 अक्तूबर 2009

सं॰-01/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰पदा॰/68/07-4756—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को अपने कार्याे के अतिरिक्त प्रभाग ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, स॰स॰, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर का प्रभार दिया जाता है।

यह आदेष तुरंत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009

26 अक्तूबर 2009

सं॰ 1/रा॰स्था॰(2)प्रो॰-11/2008 सह॰ 4760—विभागीय अधिसूचना संख्या 4390, दिनांक 8 अक्तूबर 2009 के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा (प्रषासनिक सेवा) के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम-4 में उल्लिखित तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान रु॰ 12,000-16,500 (अपुनरीक्षित) में दी गई तदर्थ प्रोन्नति को अधिसूचना निर्गम तिथि से नियमित किया जाता है :-

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम एवं कोटि क्रमांक वर्तमान पदस्थापन तदर्थ प्रोन्नति की तिथि
1 2 3 4
1 श्री गंगानन्द मिश्र, 34/09 स युक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया। ं 04-07-2008
2 श्री चक्रधर झा, 36/09 स युक्त ं निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोषी प्रमंडल, सहरसा। 31-07-2008

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

———

26 अक्तूबर 2009

2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) के प्रावधानों के अधीन होगा और ए॰सी॰पी॰ नियमावली के नियम 8(3) के तहत वेतन नियतिकरण की तिथि वेतनवृद्धि की तिथि को चयन करने का विकल्प होगा।

3. इस ए॰सी॰पी॰ लाभ स्वीकृति में भविष्य में किसी कारणवष संषोधन किया जाता है तो इन्हें मान्य होगा और अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 35Ñ571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 23 अक्तूबर 2009 सं॰ 5/सह0/ फ॰ बी॰-43/2009-4729—भारत सरकार कृषि मंत्राालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्राांक 13011/15-1999 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई 1999, एवं पत्राांक 13011/04/2004-क्रेडिट-II, दिनांक 11 अगस्त 2009 द्वारा परिचारित आदेश तथा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 14 सितम्बर 2009 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में रब्बी 2009-10 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता हैः-

(क) गेंहूॅ-राज्य के 38 जिले के कुल 515अंचल-इकाई अंचल

(ख) चना- राज्य के 19 जिले-इकाई जिला

(ग) मसूर- राज्य के 33 जिले-इकाई जिला

(घ) रब्बी-मक्का-राज्य के 24 जिले-इकाई जिला

(ङ) अरहर- राज्य के 25 जिले-इकाई जिला

(च) राई एवं सरसों-राज्य के सभी जिले-इकाई जिला

(छ) आलू- राज्य के 18 जिले -इकाई जिला

(ज) प्याज- राज्य के 18 जिले-इकाई जिला

(झ) बैगन-राज्य के 14 जिले-इकाई जिला

(ञञ) टमाटर-राज्य के 11 जिले-इकाई जिला

(ट) ईंख (2010-11) - राज्य के 15 जिले-इकाई जिला।

अनुलग्नक में जिले/अंचलों का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।

2॰ इस योजना में वाणिज्य बैंक/ ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के साथ साथ गैर-ऋणी कृषकों को भी बीमा हेतु आच्छादित किया जायेगा, किन्तु गैर-ऋणी कृषकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। वैसे ऋणी कृषक जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे वैसी स्थिति में उक्त अधिक राशि हेतु वे गैर-ऋणी कृषक समझे जायेगें।

3॰ बीमित राशि :- बीमित राशि के तीन विकल्प हैः-

(क) ऋण राशि का पूर्णतः बीमा कराना अनिवार्य होगा।

(ख) कृषक निर्धारित ऊपज के मूल्य तक भी बीमा करा सकते हैं।

(ग) यदि कृषक चाहें तो औसत ऊपज के 150 प्रतिशत तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।6 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009 4॰ प्रीमियम दर का निर्धारण :- इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई है (क) निश्चित दर, (ख) वास्तविक दर। आलू, प्याज ईंख, बैगन एवं टमाटर फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं बीमित राशि को दर्शाया गया हैः-

क्र॰सं॰ फसल का नाम प्रीमियर दर क्षतिपूर्ति का स्तर (प्रतिशत में) बीमित राशि प्रति हेक्टर
निश्चित दर (प्रतिशत में) वास्तविक दर (प्रतिशत में) निर्धारित ऊपज दर के मूल्य तक औसत ऊपज दर के 150 प्रतिशत मूल्य तक
1 2 3 4 5 6 7
1 गेंहूॅ 1.50 6.05 80 17,910.00 33,590.00
2 चना 2.00 3.00 80 11,670.00 21,880.00
3 मसूर 2.00 5.95 80 10,630.00 19,930.00
4 रब्बी-मक्का 2.00 5.35 80 22,420.00 42,030.00
5 अरहर 2.00 6.05 80 21,160.00 39,680.00
6 राई एवं सरसों 2.00 6.65 80 13,350.00 25,020.00
7 आलू लागू नहीं 6.55 80 73,390.00 1,37,610.00
8 प्याज लागू नहीं 7.40 60 43,570.00 1,08,920.00
9 ईंख लागू नहीं 1.60 80 26,400.00 49,510.00
10 बैगन लागू नहीं 7.30 80 50,420.00 94,530.00
11 टमाटर लागू नहीं 8.65 60 65,570.00 1,63,940.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा अनुमान्य होगा। शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।

5॰ ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ली गयी संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। गैर-ऋणी कृषकों के मामले में निर्धारित ऊपज दर के मूल्य तक प्रीमियम की निश्चित दर एवं औसत ऊपज दर के 150 प्रतिशत तक मूल्य की बीमित राशि पर वास्तविक दर लागू होगी।7 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009 6॰ गैर-ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :-

क. कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्रा पूर्णतः भरा गया हो।

ख. बीमा के इच्छुक कृषक का बैंक में खाता रहना अनिवार्य है।

ग. लधु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्रा जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्राता दी जाय।

घ. किसान के प्रस्ताव पत्रा के साथ भूमि प्रमाण-पत्रा की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।

7॰ सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्राीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहबार/फसलवार/इकाईवार (अंचलवार-जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्रा एवं धोषणा-पत्रा दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे।संबंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछडी जाति के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा-पत्रा बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एतद्‌ संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्रा आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी।

ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषको के प्रीमियम की राशि का अलग-अलग बैक ड्राफट/ चेक/ पे-आडर AXIS Bank Patna- A/C No.142010200001441 Agriculture Insurance Company of India Ltd. के पक्ष में होना चाहिए।

8॰ ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा-पत्रा जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैः-

क्रमांक ऋण वितरण की अवधि घोषणा-पत्रा जमा करने की तिथि
क अक्टूवर, 09 माह में प्रदाय ऋण 30 नवंवर 2009 तक ।
ख नबंवर, 09 माह में प्रदाय ऋण 31 दिसंवर 2009 तक ।
ग दिसंवर, 09 माह में प्रदाय ऋण 31 जनवरी 2010 तक ।
घ जनवरी, 10 माह में प्रदाय ऋण 28 फरवरी 2010 तक ।
ङ फरवरी, 10माह में प्रदाय ऋण 31 मार्च 2010 तक ।
च मार्च, 10 माह में प्रदाय ऋण 30 अप्रील 2010 तक ।
छ अंतिम तिथि 31 मई 2010 तक ।

रब्बी फसलों हेतु ऋण वितरण करने की अवधि 1 अक्टूवर, 2009 से अगले वर्ष 31 मार्च, 2010 तक तथा घोषणा-पत्रा जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2010 तक निर्धारित की जाती है।

9॰ गैर-ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्रा भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2009 होगी। गैर-ऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2009 तक अपने निकटतम वाणिज्य बैंक/ क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा पत्रा दिनांक 31 जनवरी 2010 तक एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।

10॰ इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जायेेंगे।8 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009 11॰ रब्बी 2009-10 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के ऑंकड़े 31 जुलाई 2010 तक तथा ईख फसल 2010-11 के आंकड़े 31 जुलाई 2011 तक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आंकडे़ के आधार पर ही फसल क्षति का आकलन किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेशन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर।

12॰ बैंकिंग व्यवसाय करने वाले पैक्स को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने तथा योग्य पैक्सों के चयन के निमित्त सहकारिता विभाग द्वारा अलग सेे संकल्प निर्गत किया जाएगा।

13॰ बैंक सेवा शुल्क- ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2.5 प्रतिशत सेवाशुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव ।

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 35Ñ571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:18)बहार गजट, 18 नव(बर 2009

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याOद।Oद।Oद।Oद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

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———

सं॰ 49—मैं कहकशाँ बानो, पिता मीर अब्दुल अहद पति एम॰ हारूण रशीद शपथ-पत्र सं॰ 1184, दिनांक 7 मई 2007 विवाह के बाद से मैं dgd'kk¡ ckuks के स्थान पर dgd'kk¡ j'khn के नाम से जानी जा रही हूँ।

dgd'kk¡ ckuks पति-एम॰ हारूण रशीद फ्रलेट न॰ टी॰ आर-1 सपना अपार्टमेन्ट, नयाटोला, पटना-4

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचना

30 अक्तूबर 2009

सं॰ 1/सह॰नि॰को॰(गो॰चा॰) 29/09-4950—श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्र, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा श्री चन्द्रषेखर सिंह, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, समस्तीपुर के वर्ष 2008-09 की गोपनीय अभ्युक्ति पर समीक्षी पदाधिकारी के रूप में मंतव्य अभिलेखित किया गया है। जबकि उक्त अवधि में श्री मिश्र दरभंगा प्रमंडल में पदस्थापित ही नहीं थे।

प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ के न तो प्रतिवेदक पदाधिकारी हैं और न ही समीक्षी पदाधिकारी। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त अभ्युक्ति अभिलेखन अनाधिकृत एवं अनियमित है। इस संबंध में इनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण श्री मिश्र को वर्ष 2009-10 के लिए चेतावनी की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त/चारित्री पुस्तिका में की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 November 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-11-18.44/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-11-18.44.