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सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0-90/2008-1184—जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 886, दिनांक 04 अगस्त 2008 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 देव शंकर पासवान, अनुसेवी, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री गौतम पासवान को भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वर्ग-3 श्रेणी पद पर वेतनमान 3050-4590 रू0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भाों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
1. श्री पासवान पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक सल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्या शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व0 देव शंकर पासवान के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात उपनिदेशक भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उपनिदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर स्वयं करेंगें तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेगें।
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधान विभाग के परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन उपनिदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा करा लिया जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 19 नव,बर 2009 4. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त हाने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 5. विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगें।
6. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषण पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को उपनिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
8. योगदान करने हेतु श्री पासवान को यात्रा भाा देय नहीं होगा।
(ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 586-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in