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अधिसूचनाएं
26 नवम्बर 2009
एस0ओ0. 266 दिनांक 26 नवम्बर 2009—बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स एक्ट 1887 (1887 का अधिनियम सं0-12) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं किः-
(क) पटना जिला में उद्भूत मामलों के निबटारे के लिये पटना के अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय अब पटना सिटी में भी बैठेगा, और 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 26 नव,बर 2009
26 नवम्बर 2009
एस0ओ0. 267, एस0ओ0. 266 दिनांक 26 नवम्बर 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(संचिका सं0-ए0/एक्ट-8/06/4790/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
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The 26th November 2009
S. O. 266, Dated The 26th November 2009—In exercise of the powers conferred by Sub-Section(1) of Section-13 and Sub-Section (1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (XII of 1887) and Sub-Section (3) of Section-9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject, the Governor of Bihar is pleased to direct that:-
(a) The Court of Additional District Judge of Patna Judgeship shall now be held at Patna City also for the disposal of business arising in the district of Patna; and