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सं0 3ए-2-वे.पु.-04/08- वि0(2)
वित्त विभाग
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संकल्प
27 नवम्बर 2009
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विषय षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों को औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु निर्गत वित्त विभाग के संकल्पों में आँशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने वित्त विभागीय संकल्प संख्या-362, दिनांक 17 जनवरी 2009 की कंडिका-15 एवं संकल्प संख्या-11151, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 की कंडिका-2 में व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों पर उक्त संकल्पों में निहित प्रावधानों के लागू नहीं होने सम्बन्धी निर्णय को विलोपित करते हुए पुनः यह निर्णय लिया है कि उक्त संकल्पों द्वारा लागू किए गए प्रावधान, व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों पर भी लागू होगें । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 30 नव)बर 2009 जायेगें अर्थात संकल्प संख्या-10932, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 एवं संकल्प संख्या-362, दिनांक 17 जनवरी 2009 के प्रावधान व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों पर भी लागू होगें ।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवांर,
सचिव (संसाधन)।
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 600-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in