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| क्रम सं0 | नाम | ग ह जिला ृ | संयुक्त मेधा क्रमांक | आरक्षण कोटि | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री विजय कुमार अरोड़ा | पटना | 41 | सामान्य | |
| 2 | श्री जवाहर लाल प्रभाकर | समस्तीपुर | 46 | सामान्य | |
| 3 | श्री राजीव कुमार झा | सहरसा | 49 | सामान्य | |
| 4 | श्री विद्या भूषण मिश्रा | कैमूर (भभूआ) | 51 | सामान्य | |
| 5 | श्री मनोज कुमार | बेगुसराय | 53 | सामान्य | |
| 6 | श्री सत्येन्द्र कुमार | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 91 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | |
| 7 | श्री मोती लाल | कैमूर (भभूआ) | 116 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | |
| 8 | श्री उमेष्वर चौधरी | शेखपुरा | 190 | अनुसूचित जाति | |
| 9 | श्री अरूण पासवान | नालन्दा (बिहारषरीफ) | 195 | अनुसूचित जाति |
2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जायेगी तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवष्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी । 3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुरूप होगी । 4. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेष दिया जाता है कि वे दिनांक 31 अक्तूबर 2009 तक नियुक्ति पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ अपना योगदान निष्चित रूप से कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा । 5. जिन अभ्यर्थियों ने जॉंच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र इत्यादि समर्पित/प्रस्तुत नहीं किया है वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण-पत्र निष्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे मूल रूप में संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 7. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0 1919 दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषण-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।