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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 December 2009

Published 10 December 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-12-10.613
Languages
English, Hindi
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(पशुपालन)

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आदेश

26 अक्तूबर 2009

सं0 3नि0गो0(4)04/07प0पा0-353नि0गो0—डा0 राकेश कुमार सिन्हा (उर्फ डा0 राकेश कुमार) तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर ( सम्प्रति निलंबित) जिनकी जन्म तिथि 11 मार्च 1959, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि 06 अक्तूबर 1983 एवं संभावित सेवानिवृति की तिथि 31 मार्च 2019 है, को अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी (वित्तीय अनियमितता) करने अथवा उसमें सहयोग करने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक 630 नि0शा0, दिनांक 11 जुलाई 96 द्वारा निलंबित किया गया था।

सी0बी0आई0 द्वारा चारा घोटाला जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं अवैध निकासी की वित्तीय अनियमितता हुई है, की जॉंच के उपरांत अनियमितताओं में संलिप्त लोगों के विरूद्ध अनेक आपराधिक कांड दर्ज कराए गए हैं। इस क्रम में सी0बी0आई द्वारा डा0 राकेश कुमार सिन्हा (उर्फ डा0 राकेश कुमार) के विरूद्ध भी चार आपराधिक कांड संख्या - आर0सी0 23(ए)/96, आर0सी0 47(ए)/96, आर0सी0 52(ए)/96 एवं आर0सी0 05(ए)/2000 दर्ज कराए गए है। उपरोक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या आर0सी0 05(ए)/2000 का निष्पादन माननीय सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची के पारित न्यायादेश द्वारा किया गया है। शेष आपराधिक कांड अभी भी न्यायालय के निर्णय हेतु लंबित है।

आपराधिक कांड संख्या आर0सी0 05(ए)/2000 में माननीय विशेष न्यायाधीश-II, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची द्वारा पारित न्यायादेश द्वारा डा0 सिन्हा के विरूद्ध लाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया हैतथा उन प्रमाणित आरोपों के आलोक में डा0 सिन्हा को 5(पॉंच) वर्षों का सश्रम कारावास तथा रु0 45,000 ( पैंतालीस हजार रुपये) का अर्थदण्ड तथा दण्ड की सजा दी गयी है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 उक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 सिन्हा से उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(A) के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का अनुशासनिक दण्ड दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव पर कारणपृच्छा की गई, अपने कारणपृच्छा के उत्तर में डा0 सिन्हा द्वारा उल्लेख किया गया है कि सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रॉंची में अपील दायर की गयी है, अतः अग्रेत्तर कोई कार्रवाई नहीं की जाय। डा0 सिन्हा द्वारा समर्पित कारणपृच्छा की उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DY. Director, Colligate education Vs Nagoor Mera (1995) 3 Scc 377 में दिये गये आदेश के अनुसार अपील दायर कर देने मात्रा से बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीें रोका जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस अभिमत के आलोक में डा0 सिन्हा के कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए राज्य सरकार ने डा0 राकेश कुमार सिन्हा (उर्फ डा0 राकेश कुमार), तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(A) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(X) एवं 20(1) के प्रावधानो के तहत तत्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्‌नुसार डा0 राकेश कुमार सिन्हा (उर्फ डा0 राकेश कुमार), तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से डा0 सिन्हा का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा। यह भी निर्णय लिया जाता है कि निलंबन की तिथि 11 जुलाई 1996 से लेकर बर्खास्त किए जाने की तिथि की अवधि के लिए डा0 सिन्हा को निलंबन भत्ता के अलावे अन्य किसी प्रकार का वेतन/ अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस0 के0 तिवारी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 613-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 December 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-12-10.613/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-12-10.613.