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अधिसूचना
8 दिसम्बर 2009
सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰ 1003/2000-10013—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं पी॰आई॰टी॰एन॰डी॰पी॰एस॰ अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आलोक में अफीम की अवैध रूप से हो रही खेती को विनष्ट करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर एक-एक कम्पोजिट टीम का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है—
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1. पुलिस अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष 2. उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना
- सदस्य 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य 4. संयुक्त निदेशक, आई॰बी॰ (खुफिया विभाग), पटना के मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य
5. विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
6. नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य
7. पुलिस अधीक्षक, (आर्थिक अपराध कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव
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2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 +दस-बर 2009 3. विशेष शाखा के पदाधिकारी - सदस्य 4. उत्पाद अधीक्षक - सदस्य सचिवउपरोक्त गठित दोनों स्तरों की कम्पोजिट टीम अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए अफीम की अवैध रूप से की जा रही खेती को विनष्ट करने के कार्य के साथ-साथ अन्य अवैध मादक पदार्थों को विनष्ट करने के संबंध में भी समुचित कार्रवाई हेतु अधिकृत की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 617-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in