(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 623623623623)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 17171717 +दस-ब+दस-ब+दस-ब+दस-बरररर 2009200920092009 वाणिज्य-कर विभाग ------- अधिसूचना 17 दिसम्बर 2009 एस0ओ0 289, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम से सम्बद्ध अनुसूची III को निम्नवत् संषोधन करते हैं :-
संषोधन 1. अनुसूची III के क्रमांक 45 को एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
''45. औषधि एवं दवाएँ, चाहे एकस्व अधिकार या मालिकाना, जिसमें टीके की दवाई, प्रयोग के बाद फेंकने योग्य हाइपोडर्मिक सिरीन्जेज, निड्ल्स, तांत, टांका, सर्जीकल ड्रेसिंग्स, औषधियुक्त मरहम जो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (23/1940) के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति के तहत उत्पादित है।'' 2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
(संचिका सं0-बिक्री-कर/विविध-12/2008—5185 vuq0½ बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
17 दिसम्बर 2009 एस0ओ0 290, एस0ओ0 289, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 17 +दस-बर 2009 The 17th December 2009 S.O. 289, dated 17th December, 2009—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule III appended to the said Act:—
AMENDMENTS 1. Serial No. 45 and their corresponding entries of Schedule III shall be substituted as follows :-
"45. Drugs and Medicines, whether patent or proprietary, including vaccines, disposable hypodermic syringes, hypodermic needles, catguts, sutures, surgical dressings, medicated ointment produced under the license issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and including Isabgul."
2. This notification shall come into force from the date of issue.
(File No. Bikri Kar/Vividh-12/2008—5185 Anu) By order of the Governor of Bihar, SUBHAKIRTI MAJUMDAR, Commissioner-cum-Principal Secretary. Commercial-Taxes Department.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 623-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in