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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 December 2009

Published 21 December 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-12-21.629
Languages
English, Hindi
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दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनका दिनांक 01 जनवरी 2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।(5) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । (6) महंगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगी । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 21 *दस,बर 2009 (7) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा । आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 629-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 December 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-12-21.629/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-12-21.629.