Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 December 2009

Published 21 December 2009

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2009-12-21.630
Languages
English, Hindi
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वित्त विभाग

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संकल्प

18 दिसम्बर 2009

विषय—राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 819, दिनांक 23 सितम्बर 2009 एवं 820 दिनांक 23 सितम्बर 2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों का केन्द्र के अनुरूप 01 जनवरी 2009 के प्रभाव से 22 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 09 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

(2) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 42/12/2009एवं पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू0 (जी0), दिनांक 23 सितम्बर 2009 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 09 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है ।

(3) राज्य सरकार अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं तिथि से करती है ।

(4) अतः राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव सेऔपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन में 22 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 21 *दस,बर 2009 महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन एवं महंगाई राहत के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई राहत अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(5) मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(6) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद के पेंशनभागियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रबीन्द्र पवांर,

सचिव (संसाधन)।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 630-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 December 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2009-12-21.630/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2009-12-21.630.