(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 645645645645)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 22224444 ,दस.ब,दस.ब,दस.ब,दस.बरररर 2009200920092009 गृह (विशेष) विभाग ------- अधिसूचना 22 दिसम्बर 2009 एस॰ओ॰ 296, दिनांक 24 दिसम्बर 2009—गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-7475, दिनांक 18 सितम्बर 2009 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (संख्या-65/1980) की धारा-3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दंडाधिकारी दिनांक 01 जनवरी 2010 से दिनांक 31 मार्च 2010 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेगें।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/96—10662) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन सिन्हा, सरकार के उप-सचिव।
22 दिसम्बर 2009 एस॰ओ॰ 297, एस॰ओ॰ 296, दिनांक 24 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/96—10662) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन सिन्हा, सरकार के उप-सचिव। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 24 ,दस.बर 2009 the said section within the local limits of his jurisdiction for a further period of three months from 1st January 2010 to 31st March 2010. (No. J/DE-Miso-105/96—10662) By order of the Governor of Bihar, RAJIV RANJAN SINHA, Deputy Secretary to Government.
——— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 645-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in