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| क्र क्र.... क्र क्र सं स ं॰॰॰॰ स स ं ं | शैक्षणिक कक्षाओ का सत्र | परीक्षा की संभावित तिथि | परीक्षा फल परीक्षा फल परीक्षा फल परीक्षा फल प्रकाशन की प्रकाशन की प्रकाशन की प्रकाशन की तिथि | अभ्युक्ति |
| 1 | प्रथम वर्ष कला, विज्ञान, वाणिज्य,2009-10 | 02.05.10 | 02.06.10 | |
| 2 | द्वितीय वर्ष कला, विज्ञान, वाणिज्य,2009-10 | 02.04.10 | 02.05.10 | |
| 3 | तृतीय वर्ष कला, विज्ञान, वाणिज्य, 2009-10 | 02.04.10 | 02.05.10 | |
| 4 | स्नातकोतर -प्रिवियस, 2009-10 | 20.04.10 | 20.05.10 | |
| 5 | स्नातकोतर -फाइनल 2009-10 | 15.05.10 | 15.06.10 | |
| . . क्रक्रक्रक्र . . सं स ं॰॰॰॰ स स ं ं | शैक्षणिक कक्षाओ का सत्र | परीक्षा की संभावित तिथि | परीक्षा फल परीक्षा फल परीक्षा फल परीक्षा फल प्रकाशन की प्रकाशन की प्रकाशन की प्रकाशन की तिथि | अभ्युक्ति |
| 6 | 1BCA 2009-012 | 15.02.09 से 19.12.09 21.12.09 से 24.12.09 | 25.01.2010 | |
| 7 | 3BCA 2008-011 | 20.12.09 से 24.12.09 02.01.10 से 04.01.10 | 15.02.2010 | |
| 8 | 5BCA 2007-010 | 20.12.09 से 24.12.09 05.01.10 से 07.01.10 | 08.02.2010 | |
| 9 | 2BCA 2009-012 | 05.05.10 से12.05.10 10.05.10 से 15.05.10 | 15.06.2010 | |
| 10 | 4BCA 2008-11 | 08.05.10 से 12.05.10 10.05.10 से 14.05.10 | 14.06.2010 | |
| 11 | 6BCA 2007-010 | 13.05.10 से 14.05.10 01.05.10 से 12.05.10 | 12.06.2010 |
2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगे । साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगे।
3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत/ संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड0 विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाऐंगे तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय एंव उसके अंगीभूत/ संबंध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगें तथा आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनो में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चिित करेंगें। 5. एकैडमिक कैलेंडर को शतप्रतिशत अनुपालन करने एंव शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवशयकतानुसार पाठयक्रम एंव परीक्षातालिका को कोंडेंन्स(condense) किया जा सकता है, विधिवत पाठ्ययोजना (Lesson plan ) को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है। 6. वाकआउट/स्टेआउट तथा अन्य कारणो से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं की पुर्नपरीक्षा नही होगी।
7. छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75%से कम उपस्थ्तिि रखने वाले छात्र/छात्राओं केा परीक्षा मे बैठने नही दिया जायगा।